वर्ष 2022-23
(1) प्रशिक्षण की अवधि कोचिंग की अवधि अधिकतम 01 वर्ष होगी। इस प्रशिक्षण अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु कोचिंग प्रदान किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु चयनित होने पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु कोचिंग प्रदान किया जायेगा, जिसका व्यय योजना से वहन किया जायेगा
(2) कोचिंग का स्थान - चयनित संस्था द्वारा कोचिंग का कार्य जिला रायपुर एवं जिला दुर्ग सम्पन्न कराया जायेगा ।
मुख्यालय में
(3) योजनांतर्गत निर्धारित सीटे कुल 100 सीट (ST-50%, SC-30%, OBC-20% ) (प्रत्येक वर्ग में 33% महिलाओं के लिये आरक्षित) जिला रायपुर हेतु 50 सीटे एवं जिला दुर्ग हेतु 50 सीटे निर्धारित है। (4) निवास तथा जाति संबंधी पात्रता -
1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो।
3. आवेदक भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है अथवा नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा एवं यदि इस संबंध में आवेदक द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।
(5) आयु 01.01.2022 को 20 वर्ष से 30 वर्ष
(6) शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।
(7) आय ऐसे आवेदक जिनकी स्वयं की आय या माता-पिता / पालक की आय रू. 3.00 लाख वार्षिक तक है, वे योजनांतर्गत संचालित प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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( 8 ) ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हों, वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।
(9) चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जायेगा।
( 10 ) आवेदन जमा करना - अभ्यर्थी संभागीय मुख्यालय के कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) रायपुर / बिलासपुर/जगदलपुर / सरगुजा / दुर्ग में आवेदन जमा कर सकता है।
(11) प्राक्चयन परीक्षा का स्परूप प्राप्त आवेदन में पात्र अभ्यर्थियों से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय (Objective type) प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र अधिकतम 03 घंटे का होगा, जिसमें न्यूनतम 100 तथा अधिकतम 150 प्रश्न पूछे जा सकेंगे। (छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के समतुल्य होगा)
(12) चयन - अभ्यर्थियों का चयन प्राक्चयन परीक्षा के मेरिट के आधार पर किया जायेगा
(13) आवेदन पत्रों का भरा जाना आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारी सही-सही देवें एवं संबंधित अभिलेख स्वयं के द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें। अपूर्ण आवेदन एवं दस्तावेंज पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जायेगा।
(14) छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन के माध्यम से चयनित संस्था द्वारा शासन के निर्देशानुसार ही किया जायेगा
(15) विस्तृत विवरण - योजना के संबंध में विस्तृत विवरण तथा राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध हैं, जिसे अवलोकन किया जा सकता है। उक्त योजना का संचालन राजीव युवा उत्थान नियमावली वर्ष 2019 के अधीन होगा।