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HOW TO APPLY ONLINE RTI APPLICATION 2022 | किसी भी ऑफिस में जाये बिना घर बैठे सूचना का अधिकार आवेदन कैसे लगायें

HOW TO APPLY ONLINE RTI APPLICATION 2022 | किसी भी ऑफिस में जाये बिना घर बैठे सूचना का अधिकार आवेदन कैसे लगायें

किसी भी की शंका एवं समस्या के समाधान के लिए सूचना का अधिकार आवेदन RTI जरुर लगायें ।

  

सूचना का अधिकार क्या है 

भारत सरकार द्वारा आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा एवं शासन के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया है जिसके तहत कोई भी आम नागरिक सूचना का अधिकार आवेदन किसी भी शासकीय कार्यालय में देकर मनचाही जानकारी ले सकते हैं ।

सूचना का अधिकार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी कार्यालयों / विभागों में लगाया जा सकता है ।

सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी कितने दिनों में आ जाती है ।

वैसे तो सूचना का अधिकार आवेदन जब ऑफिस में पहुँचती है तो आवक शाखा में जाने के दिन से कम से कम 30 दिन या अधिक से अधिक 45 दिनों में जानकारी विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से भेजी जाती हैं ।


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HOW TO APPLY ONLINE RTI APPLICATION 2022 | किसी भी ऑफिस में जाये बिना घर बैठे सूचना का अधिकार आवेदन कैसे लगायें


घर बैठे किसी भी ऑफिस में जाये बिना सूचना का अधिकार RTI कैसे लगाये ?

किसी भी ऑफिस में जाए बिना ऑनलाइन RTI के माध्यम से भी घर बैठे सूचना के अधिकार के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

डाक द्वारा स्पीड पोस्ट से या अन्य माध्यम से भी किसी भी ऑफिस में जाये बिना सूचना का अधिकार लगा सकते है ।

अगर डाक द्वारा सूचना का अधिकार आवेदन लगाते है तो भी आवेदन स्वीकार किया जाता है जिसके लिए भेजा गया पता सही होना चाहिए और फिर बाकी का प्रोसेस डायरेक्ट उपस्थित होकर आवेदन करने जैसा ही होता हैं । 


RTI एप्लीकेशन ( सूचना का अधिकार आवेदन ) कैसे लिखें ?

  1. RTI एप्लीकेशन सम्बंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करते हुए आवेदन लिखें ।
  2. अगर मिली हुई जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो सम्बंधित विभाग / कार्यालय के प्रथम अपीलीय अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं ।
  3. सूचना का अधिकार आवेदन एक विषयवस्तु से सम्बंधित सिर्फ तीन बिन्दुओं में ही जानकारी मांगे।
  4. सूचना का अधिकार आवेदन सभ्य, शिष्टाचार एवं अनुशासित भाषा में लिखा जाना चाहिए ।
  5. सूचना का अधिकार आवेदन हमेशा पॉजिटिव बातों की जानकारी के लिए लिखी जानी चाहिए ।

RTI एप्लीकेशन ( सूचना का अधिकार आवेदन ) के लिए विभाग क्यों मना कर सकता है 

  1. विवादित बातों की जानकारी के लिए लगाये गए आवेदन को विभाग द्वारा जवाब नहीं दिया जा सकता है ।
  2. अगर विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट में मांगी गयी जानकारी पहले से है तो जानकारी नहीं दिया जा सकता है ।
  3. अगर मांगी गयी जानकारी एक आवेदन में एक से अधिक विषयवस्तु से सम्बंधित हो तो भी जानकारी नहीं दिया जा सकते है ।
  4. पता एवं पिनकोड सही विभाग में न पहुंचे तो भी आवेदन ठुकराकर वापस भेजा जा सकता हैं ।
  5. सम्बंधित आवेदन के शुल्क का भुगतान किये बिना जानकारी नहीं दिया जा सकता है ।
  6. कुछ विभागों या संस्थाओं की सूचना देना सरकार को बंधनकारी नहीं होगा। यह सूचना प्रकार की होगी :
  7. सूचनाएँ जिससे राज्य की सुरक्षा पर आँच आये। 
  8. इसी प्रकार विज्ञान एवं आर्थिक तथा सामरिक महत्व की सूचना जो अन्य देशों से संबंधित हो।
  9. वे सूचनाएँ जिन्हें न्यायालय प्रसारित करना विशेष रूप से प्रतिबंधित हो ।
  10. जिन सूचनाओं को प्रसारित करने से संसद व विधान सभा के अधिकारों का हनन होता हो।
  11. व्यवसायिक महत्व की सूचना जिससे किसी व्यक्ति या संस्था को हानि हो।
  12. अन्य देशों से गोपनीय स्वरूप में कोई सूचना प्राप्त हुई हो।
  13. ऐसी सूचना जिसके कारण किसी व्यक्ति की जान खतरे में पड़े।
  14. ऐसी सूचना जिसके कारण अपराधियों के विरूद्ध जाँच आदि पर विपरीत प्रभाव हो।
  15. केबिनेट में विषयों पर चर्चा और उस चर्चा में सहभागी मंत्रीगणों, सचिवों व अन्य अधिकारियों द्वारा व्यक्त किये गये मत तथापि यदि चर्चा में निर्णय ले लिया जाता है, तो लिये गये निर्णय और जिन कारणों से यह निर्णय लिया गया वह सब सूचना जनता को देना आवश्यक होगा।
  16. किसी की व्यक्तिगत सूचना, जिससे प्रायवेशी के अधिकारों का हनन हो।
  17. अपने शासकीय पद का नाम उल्लेख न करें अन्यथा जानकारी नहीं दी जा सकते है।



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प्रथम अपील फाइल करने की समय सीमा

प्रथम अपील निर्धारित अवधि के समाप्त होने अथवा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से संसूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर की जा सकती है। यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से अपील करने से रोका गया था तो 30 दिनों के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है। 

अपील का निपटान

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्ध न्यायिक कार्य है। इसलिए, अपीलीय प्राधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नहीं, बल्कि यह होते हुए दिखाई भी दे। इसके लिए अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आर्डर होना चाहिए जिसमें निर्णय के पक्ष में समुचित तर्क दिए गए हों। 


अपील के निपटान के लिए समय सीमा

अपील का निपटान अपील प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कर दिया जाना चाहिए। अपवाद के मामलों में, अपीलीय प्राधिकारी इसके निपटान के लिए 45 दिन का समय ले सकता है। ऐसे मामलों में जिनमें अपील के निपटान में 30 दिन से अधिक समय लगे, अपीलीय प्राधिकारी को , चाहिए कि वह विलम्ब के कारणों को लिखित रुप में दर्ज करे ।


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RTI एप्लीकेशन ( सूचना का अधिकार आवेदन ) सूचना माँगने का शुल्क 

आवेदनकर्ता से अपेक्षित है कि वह अपने आवेदन पत्र के साथ सूचना माँगने का निर्धारित शुल्क 10/- रुपए (दस रुपए) नकद अथवा मांग-पत्र बैंकर चैक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के नाम से भेजें। सूचना की आपूर्ति के लिए सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियमावली, 2005 के द्वारा अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान भी किया गया है, जो निम्नानुसार है :


(क) सृजित अथवा फोटोकॉपी किए हुए प्रत्येक पेज (ए 4 अथवा ए 3 आकार) कागज के लिए दो रुपए (2/- रुपए);

(ख) बड़े आकार के कागज में कॉपी का वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत

(ग) नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत अथवा कीमत

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घण्टे के लिए कोई शुल्क नहीं और उसके बाद प्रत्येक घण्टे (या उसके खण्ड) के लिए पाँच रुपए का शुल्क (5/- रुपए)

(ङ) डिस्केट अथवा फ्लॉपी में सूचना प्रदान करने के लिए प्रत्येक डिस्केट अथवा फ्लॉपी पचास रुपए (50/- रुपए);

(च) मुद्रित रुप में दी गई सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत मूल्य अथवा प्रकाशन के उद्धरणों की फोटोकॉपी के दो रुपए प्रति पृष्ठ


गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले आवेदनकर्ताओं को किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उसे गरीबी रेखा के नीचे के स्तर का होने के दावे का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित 10/- रुपये के शुल्क अथवा आवेदनकर्ता के गरीबी रेखा के नीचे वाला होने का प्रमाण, जैसा भी मामला हो, नहीं होने पर आवेदन को अधिनियम के अंतर्गत वैध नहीं माना जाएगा और इसीलिए ऐसे आवेदक को अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का हक नहीं होगा।


यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी यह निर्णय लेता है कि सूचना आवेदन शुल्क के अतिरिक्त और शुल्क के भुगतान पर सूचना दी जाएगी तो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित है। कि वह आवेदक को इस संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना भी दे :

(i) अन्य शुल्क के ब्यौरे, जिसका भुगतान अपेक्षित है

(ii) मांगी गई शुल्क की राशि के परिकलन का ब्यौरा ।


आवेदन की विषय-वस्तु और प्रपत्र

आवेदक को सूचना माँगने के लिए कोई कारण अथवा सम्पर्क करने के लिए आवश्यक विवरण के अतिरिक्त और अन्य व्यक्तिगत ब्यौरा देना आवश्यक नहीं है। साथ ही, अधिनियम अथवा नियमों में सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन का कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है। इसलिए, आवेदक से सूचना का निवेदन करने का कारण बताने अथवा अपने रोजगार इत्यादि का ब्यौरा देने अथवा किसी विशेष स्वरुप में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।











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