SPECIAL EDUCATOR VACANCY IN CHHATTISGARH 2022 | छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर की वेकेंसी
स्पेशल एजुकेटर (समावेशी शिक्षा) भर्ती हेतु
समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा संचालित है, जिसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु समावेशी शिक्षा (कक्षा 9वीं से 12वीं) अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर के पदों की निर्धारित मानदेय रू० 20,000/- प्रतिमाह की दर 03 माह हेतु कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
विभाग का नाम
जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)
रिक्त पदों की संख्या
कुल 7 पद
रिक्त पदों के नाम
स्पेशल एजुकेटर
योग्यता / अनिवार्यता
स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में ।
उपरोक्तानुसार स्पेशल एजुकेटर के पद पर 03 माह के लिए अस्थाई नियुक्ति किया जाना है।
बी.एड. (विशेष शिक्षा) / 02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में विशेष शिक्षा से आशय है कि - दृष्टिबाधित, श्रवणबाधिता, बौद्धिक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, सेरेब्रल पाल्सी, बधिरान्धता में से कम से कम किसी एक विषय में भारतीय पुनर्वास परिषद RCI (Rehabilitation Council of India) पंजीकृत विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) होना चाहिए।
आवेदक का जीवित पंजीयन भारतीय पुनर्वास परिषद RCI (Rehabilitation Council of India) में पंजीयन अनिवार्य है।
छत्तीसगढ़ के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
SPECIAL EDUCATOR VACANCY IN CHHATTISGARH 2022 | छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर की वेकेंसी
आवेदन की अंतिम तिथि
17.08.2022
आवेदन कैसे करें
आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा माध्यमिक अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.), पिन कोड - 497001 के नाम से स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक के माध्यम से ही प्रेषित किया जावे। कार्यालय में सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा
आवेदक को लिफाफे के उपर स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पर का नाम उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
अपूर्ण आवेदन निर्धारित प्रारूप में गलत जानकारी को अस्वीकृत माना जायेगा।
आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 17.08.2022 समय अपरान्ह 05:30 बजे तक निर्धारित है। स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक से निर्धारित तिथि व समय के पश्चात कार्यालय को प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।
आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवेदन का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन के सभी कॉलम को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भरें।
पासपोर्ट साईज की फोटो निर्धारित स्थान पर स्व-प्रमाणित चस्पा करें।
सभी आवश्यक दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता (10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड. / डी.एड. विशेष शिक्षा) / अन्य को स्व-प्रमाणित कर संलग्न करें।
SPECIAL EDUCATOR VACANCY IN CHHATTISGARH 2022 | छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर की वेकेंसी
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज यदि जरुरी है
- 5 वीं
- 8 वीं
- 10 वीं
- 12 वीं
- स्नातक
- स्नातकोत्तर
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- परिचय पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पैन कार्ड
- रोजगार पंजीयन
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जाति सत्यापन
- जन्म प्रमाण पत्र
- अनुभव प्रमाण पत्र
- समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र
- वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
अन्य नियम एवं शर्तें
आवेदक की आयु 21 से 30 वर्ष निर्धारित है, छ.ग. के स्थाई निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।
इसके अतिरिक्त शासन के प्रचलित नियमानुसार वर्गवार आयु सीमा में छूट दी जायेगी।
रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी।
अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।
अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदार मानेदय वृद्धि और नियमितिकरण हेतु न्यायालय में याचिका दाय करने हेतु पात्र नहीं होगा।
चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा बगैर पूर्व 3.
सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
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आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा। चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी
जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय अम्बिकापुर डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को वापस लेने / चयन प्रक्रिया को रद्ध करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा।
विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा
इस पद हेतु निश्चित एवं एक मुश्त मानेदय रू० 20000 /- (रू० बीस हजार) मात्र प्रतिमाह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
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