निरर्हताएं :
1. अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के निरर्हित माना जा सकेगा।
2. कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जोकि विहित की जाए, मानासिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त घोषित न कर दिया जाये।
परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सकीय रूप से अस्वथ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा
3. कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक उस अपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।
शर्ते :
1. संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
2. पद पूर्णतः अस्थायी होंगे। शासन द्वारा नियुक्ति / कार्यव्यवहार / परीक्षा परिणाम के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।
3. भविष्य में जावेगी। में शासन द्वारा उक्त पदों पर भर्ती / स्थानान्तरण से किये जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी
4. संविदा सेवा में शासन द्वारा निर्धारित सिर्फ एक मुश्त राशि मानदेय के रूप में देय होगी इसके अतिरिक्त अन्य कोई वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी और संविदा सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार के पेंशन उपादान या मृत्युलाम आदि की पात्रता नहीं होगी।
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5. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे। संविदा सेवा में नियमानुसार अवकाश की पात्रता होगी।
7. संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी तथापि समिति आवश्यकता के आधार पर व संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की उपयुक्तता का कलन कर संविदा नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगा। का आकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
संविदा नियुक्ति अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
समिति द्वारा आवश्यकतानुसार पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी।
दावा-आपत्ति उपरांत मेरिट अनुकम के आधार पर एक पद के विरूद्ध 05 अभ्यार्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा, जिस हेतु आवेदक के डाक पते पर सूचना पृथक से दी जावेगी। सभी आवेदक अपना मोबाईल नम्बर (व्हाट्स अप नम्बर ) / ई-मेल नम्बर आपने आवेदन में अनिवार्य रूप से दर्शायें।
चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा तथा चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद यदि नियुक्तिकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जावेगी।
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
अभ्यर्थी को रूपये 10.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सम्पूर्ण शैक्षणिक योग्यता कक्षा -09वीं 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण करने का शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र गलत अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त करते हुए वैधानिक कार्यवाही समिति द्वारा की जा सकेगी।
आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति तथा स्वयं के डाक का पूर्ण पता लिखा लिफाफा जिस पर 10 रूपये का डाक टिकट लगाकर संलग्न कर जमा करना होगा। आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम तथा विषय का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
विद्यालय में विज्ञापित पदों की जानकारी व आवेदन पत्र का प्रारूप कोरिया जिले के वेबसाईट korea.gov.in पर एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरिया तथा संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम
विद्यालय पोड़ी, बैकुन्ठपुर एवं केल्हारी जिला-कोरिया छ.ग. के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।
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