CG KOREA SHIKSHA VIBHAG VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ जिला कोरिया शिक्षा विभाग में वेकेंसी
राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छ०ग० के तहत् समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित समावेशी शिक्षा (कक्षा 9वीं से 12वीं तक) हेतु 05 विकासखण्डों हेतु एक-एक पद स्पेशल एजुकेटर की कुल पद 05 की स्वीकृति निश्चित एवं निर्धारित एकमुश्त मानदेय 20000.00 (बीस हजार रूपये मात्र) प्रति माह अनुसार तीन माह हेतु कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। मानदेय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नही होगी।
CG KOREA SHIKSHA VIBHAG VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ जिला कोरिया शिक्षा विभाग में वेकेंसी
विभाग का नाम
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना अधिकारी ( समग्र शिक्षा )
बैकुन्ठपुर जिला - कोरिया (छ०ग०) {E-mail: rmsa,koron@gmail.com Phone Fax No. 07836-232241)
रिक्त पदों की संख्या
कुल 5 पद
रिक्त पदों के नाम
स्पेशल एजुकेटर
20,000/ (मासिक वेतन )
योग्यता / अनिवार्यता
स्नातकोत्तर के साथ बी०एड० (विशेष शिक्षा) में अथवा बी०एड० (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में ।
आवेदन की अंतिम तिथि
05.08.2022
आवेदन कैसे करें
राज्य शासन से प्राप्त स्वीकृत स्पेशल एजुकेटर पदों की पूर्ति के निम्नानुसार अस्थाई भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते है।
इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 05.08.2022 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 05:30 तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बैकुन्ठपुर जिला कोरिया, बैकुन्ठपुर (छ०ग०) पिन 497335 के पते पर स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएगें।
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज यदि जरुरी है
- 5 वीं
- 8 वीं
- 10 वीं
- 12 वीं
- स्नातक
- स्नातकोत्तर
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- परिचय पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पैन कार्ड
- रोजगार पंजीयन
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जाति सत्यापन
- जन्म प्रमाण पत्र
- अनुभव प्रमाण पत्र
- समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र
- वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
CG KOREA SHIKSHA VIBHAG VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ जिला कोरिया शिक्षा विभाग में वेकेंसी
अन्य नियम एवं शर्तें
1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
2. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा तथा चयन हेतु कोरिया जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान किया जावेगा।
3. उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति एवं मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नही कर सकेगा।
4. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले मे अनुबंध रद्द माना जावेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
6. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
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