PMKVY AND MMKVY INSTITUTE TENDER 2022 | प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना संस्था हेतु आवेदन
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी जगदलपुर में मुख्यमंत्री कौशल विकास (MMKVY) एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास (PMKVY) के विभिन्न कोर्स अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण का संचालन करने हेतु कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी जगदलपुर जिला बस्तर प्रतिष्ठित एजेंसी / संस्था / प्रशिक्षण संस्थान / फर्म्स आदि द्वारा जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी जगदलपुर में "Management & Entrepreneurship and Professional Skills Council (MEPSC), IT ITES, Plumbing, Capital Goods, Infrastructure Equipment Automotive Handicrafts and Carpet Electronics and Hardware सेक्टर्स" के विभिन्न कोर्स में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु दिनांक 12/05/2022 को अपरान्ह 5:00 बजे तक मुहर बंद रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।
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प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 13/05/2022 को अपरान्ह 3:00 बजे खोला जावेगा। प्रस्ताव केवल रजिस्टेड पोस्ट / स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जैसे की व्यक्गित डिलीवरी एक्सप्रेस डिलीवरी आदि से प्राप्त नहीं की जावेगी।
प्रशिक्षण कार्य अंतर्गत चयनित हितग्राहियों को "Management & Entrepreneurship and Professional Skills Council (MEPSC), IT-ITES, Plumbing, Capital Goods, Infrastructure Equipment, Automotive, Handicrafts and Carpet. Electronics and Hardware सेक्टर्स" के विभिन्न कोर्स अंतर्गत जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी जगदलपुर में नवीन तकनीकों का उपयोग कर गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण प्रदाय किया जाना है। प्रशिक्षण हेतु आवश्यक पाठ्य एवं अन्य सामग्री संबंधित एजेंसी / संस्था / प्रशिक्षण संस्थान / फर्म्स आदि के द्वारा प्रदाय किया जावेगा। प्रशिक्षण हेतु निर्देश एवं पाठ्य सामग्री का माध्यम हिन्दी होना चाहिए। कोर्स का विवरण निम्नानुसार है :
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विभाग
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ (स्किल सिटी आड़ावाल, नकटीसेमरा, जगदलपुर - 494001 ) फोन नं. 07782264061 ई. मेल cssdmbastar@gmail.com
रूचि की अभिव्यक्ति / निविदा / टेंडर
मुख्यमंत्री कौशल विकास (MMKVY) एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास (PMKVY) के विभिन्न कोर्स अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण का संचालन करने हेतु कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज संस्था खोलने हेतु प्रस्ताव
UNARMED SECURITY GUARD
ASSOCIATE DESKTOP PUBLISHING
PLUMBER GENERAL
MANUAL METAL ARC WELDING
SHIELDED METAL ARC WELDING
WELDER
BACKHOE LOADER OPERATOR
AUTOMOTIVER SERVICE TECHNICIAN
BAMBOO UTILITY HANDICRAFT
BAMBOO MAT WEAVER
SOLAR PANNEL INSTALLATION TECHNICIAN
आवेदन की अंतिम तिथि
रूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि - 12/05/2022
रूचि की अभिव्यक्ति खोलने की तिथि 13/05/2022
आवेदन कैसे करें
1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 12/05/2022 को सायं 5.00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त आवेदन को अमान्य कर दिया जावेगा। दिनांक 13/05/2022 3:00pmबजे आवेदन लिफाफे जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज आड़ावाल, जगदलपुर में चयन हेतु गठित समिति के समक्ष खोली जाएगी जिसमें आवेदक स्वय / प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। आवेदन खुलने की तिथि संबंधी सूचना पृथक से नहीं दी जावेगी।
2. संस्थाये प्रत्येक कोर्स हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करें। यदि एक लिफाफे में एक से अधिक कोर्स हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो सबसे उपर लिखे हुये कोर्स के लिये आवेदन मान्य किया जावेगा। आवेदन पत्र का परिशिष्ट अ (समस्त) एवं ब भरा जाना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक कोर्स हेतु आवेदन प्रपत्र राशि रूपये 1000.00 (अक्षरीय- एक हजार रू. मात्र) के शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि नॉन रिंफडेबल है (जो प्राचार्य, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जगदलपुर के नाम से देय होगा) द्वारा भुगतान कर शासकीय वेबसाईट www.bastar.gov.in, http://splcs.cg.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।
4. ऑनलाईन डाउनलोड प्रपत्र हेतु आवेदन शुल्क राशि रू 1000.00 का बैक ड्रॉफ्ट आवेदक को रूचि की अभिव्यक्ति की आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर आवेदन मान्य नही किया जावेगा।
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5. आवेदन लिफाफा के ऊपर सेक्टर एवं कोर्स का नाम एवं आवेदित संस्था का नाम एवं पूर्ण पता मोबाइल नंबर सहित अंकित किया जाना अनिवार्य है।
6. आवदेन पत्र निर्धारित प्रतिभूति राशि के डीमांड ड्राफ्ट सहित लिफाफे में मुहर बंद कर दिया जावेगा।
7. रूचि की अभिव्यक्ति केवल रजिर्स्टड पोस्ट / स्पीड पोस्ट के द्वारा ही स्वीकार की जावेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जैसे की व्यक्गित डिलीवरी एक्सप्रेस डिलीवरी आदि से प्राप्त नहीं की जावेगी।
8. आवेदन पत्र बंद लिफाफा में निर्धारित तिथि / समय तक जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज स्किील सिटी, नकटी सेमरा, आड़ावाल, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) पिन कोड-494001 में रजिस्टड पोस्ट / स्पीड पोस्ट के द्वारा जमा करना होगा। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार्य होगें।
टीप :- कोर्स / सेक्टर से संबंधित एवं अन्य दिशा-निर्देश का विवरण देखने के लिए CSSDA के पोर्टल का अवलोकन किया जा सकता है।
प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए संस्था हेतु आर्हताएं
1. संस्था संबंधित उक्त व्यवसाय / सेक्टर के कोर्स में राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA) रायपुर छ.ग. के द्वारा जारी नवीन दिशानिर्देश / गाईडलाईन अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) के रूप में पंजीकृत हो
या
2. ऐसे प्रशिक्षण संस्था / प्रतिष्ठान जो उक्त व्यवसायों में शिक्षण / प्रशिक्षण / व्यवसाय करते हो तथा छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 / कंपनीज एक्ट 1956 / ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत् पंजीकृत हो (संस्था का पंजीयन विज्ञप्ति प्रसारण के दिनांक से न्यूनतम 3 वर्ष का हो) ।
या
3. राज्य सरकार / भारत सरकार के अधीन संचालित किसी कौशल विकास कार्यक्रमों का विगत 03 वर्षो से संचालन कर रहा हो।
4. संस्था / प्रतिष्ठान का रूचि की अभिव्यक्ति जारी तिथि से कम से कम 03 वर्ष से अस्तित्व में होना आवश्यक है। विगत 03 वर्षो का सी.ए. द्वारा Approved वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. सरल क्रमांक 01, 02 एवं 03 के अनुसार पंजीकृत फर्म जो प्रशिक्षण का अनुभव रखता है, एवं संबंधित कोर्स के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक अधोसरंचना रखता है।
6. एजेंसी / संस्था / प्रशिक्षण संस्थान / फर्म्स आदि के पास PAN/TIN / GST/CST पंजीकरण संख्या होनी चाहिए।
7. संस्था के पास प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थीयों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने की क्षमता का होना अनिवार्य होगा।
8. संस्था को पूर्व में राज्य शासन / केन्द्र शासन द्वारा Blacklist नही किया गया हो। ( 50 रू. के स्टाम्प में इस
आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)।
9. आवेदक संस्था का वार्षिक टर्नओवर 30,00,000.00 (अक्षरी:- तीस लाख रू. मात्र) या अधिक होना अनिवार्य है।
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सुरक्षा निधि
ट्रेनिंग पार्टनर हेतु आवेदित संस्था द्वारा प्रति कोर्स राशि रू. 10,000.00 ( दस हजार रूपये मात्र) सुरक्षा निधि बैक ड्राफ्ट (बैंकर्स चेक / एफडीआर एवं अन्य कोई माध्यम स्वीकार्य नही होगे) के रूप में आवेदन के साथ जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट "जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जगदलपुर" के पक्ष में देय हो, जो वापसी योग्य होगा, जिस पर ब्याज देय नहीं होगा। प्रत्येक कोर्स के लिये अलग-अलग सुरक्षा निधि जमा किया जावे। उक्त राशि अनुबंध अवधि तक के लिए कार्यालय में जमा रहेगा।
ट्रेनिंग पार्टनर नियुक्त होने के पश्चात चयनित संबंधित संस्था को छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण की नवीन गाइडलाईन के परिशिष्ट अ की कण्डिका 13 अनुसार चयन उपरांत प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व 50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) बैंक गारंटी कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जगदलपुर के नाम से जमा करना होगा।
सामान्य शर्तें एवं दायित्व
1. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्र. / एफ 10-30/2019 / कौ.वि. / 42 / दिनांक 16.08.2019 द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षण संचालन किया जाना होगा।
2. चयनित संस्था को कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जिला बस्तर से अनुबंध संपादित कराना आवश्यक होगा, जो तीन प्रशिक्षण सत्र के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
3. चयनित संस्था को प्रशिक्षण संचालन हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), RPL ट्रेनिंग के संचालन एवं अन्य गतिविधियों द्वारा कौशल प्रशिक्षण देने हेतु तय मानको के तहत एवं समय-समय पर जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के प्रबंधन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार ही प्रशिक्षण संचालित करना होगा।
4. चयनित संस्थाओं को शिक्षण कार्य लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन द्वारा आवश्यकतानुसार आवंटित किया जावेगा। आवश्यकता नहीं होने पर लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन प्रशिक्षण कार्य संबंधित संस्थाओं को देने बाध्य नहीं होगी।
5. प्रशिक्षणार्थियों के लिये Induction Kit (Uniform Id Card Hand Book etc.) एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था चयनित संस्था द्वारा ही किया जाएगा।
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6. चयन उपरान्त प्रशिक्षण प्रारम्भ के पूर्व संस्था के पास कोर्स अनुरूप राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुरूप कोर्स विशेष हेतु एवं सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण हेतु योग्यताधारी प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उपकरण (लैब सेटअप ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किये जाने की स्थिति में) अनिवार्यतः उपलब्ध हो ।
7. चयनित संस्था को जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज बस्तर द्वारा नियत समय सारणी के अनुसार ही प्रशिक्षण संचालन करना अनिवार्य होगा।
8. प्रशिक्षणार्थियों के मोबलाईजेशन एवं प्रशिक्षण उपरान्त नियोजन तथा हितग्राहियों के नियोजन पश्चात् 03 माह तक नियोजन ट्रेनिंग की जिम्मेदारी चयनित संस्था की ही होगी।
9. चयनित संस्था द्वारा CSSDA के मापदण्ड अनुसार गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा किसी भी समय यह पाया जाता है कि प्रशिक्षण मापदण्ड अनुसार नहीं है तो अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
10. चयनित संस्था के द्वारा नियुक्त किये गये प्रशिक्षकों का मानदेय समय-समय पर राज्य कार्यालय के दिशा निर्देश अनुसार देय होगा। यदि प्रशिक्षकों के मानदेय के संबंध में कोई भी शिकायत कॉलेज प्रबंधन को प्राप्त होता है तो उसकी निराकरण की संपूर्ण जवाबदेय चयनित संस्था की होगी।
11. प्रशिक्षण लागत की दर का निर्धारण :- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षण लागत छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप भुगतान हेतु निर्धारित किया जाएगा।
12. गैर आवासीय प्रशिक्षण की स्थिति में यदि चयनित संस्था के द्वारा गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु हितग्राहियों को कॉलेज तक लाने व ले जाने की व्यवस्था की जाती है तो उसके भुगतान संबंधित जिम्मेदारी चयनित संस्था की होगी।
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13. चयनित संस्था / प्रतिष्ठान द्वारा कॉलेज परिसर में व्यवसाय विशेष हेतु प्रयोगशाला की स्थापना स्वयं द्वारा करने की स्थिति में किसी प्रकार का अग्रिम अथवा कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
14. उपरोक्तानुसार निर्धारण के आधार पर राशि का भुगतान किया जावेगा। साथ ही राज्य कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप भुगतान की कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए सभी बाध्य
होगे।
15. चयनित संस्था / प्रतिष्ठान को प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ से परीक्षा संपादन तक समस्त लिपिकीय कार्य, अनुशासन व्यवस्था, प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा एवं पेयजल व्यवस्था का दायित्व होगा एवं इस हेतु संस्था कॉलेज में अनुबंध अवधि तक के लिए मानव संसाधन की व्यवस्था स्वयं को करना होगा।
16. लाईवलीहुड कॉलेज व ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य विभाजन राशि के संबंध में राज्य कार्यालय द्वारा यदि विभाजन राशि नियम में परिवर्तन किया जाता है तो उस स्थिति में नियम के प्रभावी होने के दिनांक से या उसके बाद प्रारम्भ होने से लेकर समस्त प्रशिक्षणों में राशि का भुगतान नवीन नियम के अनुरूप किया जावेगा।
17. चयनित संस्था को प्रशिक्षण राशि का भुगतान :- राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अद्यतन दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जावेगा।
18. मूल्याकंन शुल्क का भुगतान:- MMKVY योजनांतर्गत मूल्याकंन शुल्क का भुगतान ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किया जाएगा जो प्रशिक्षण शुल्क Claim के साथ दिया जाएगा एवं PMKVY and RPL योजनांतर्गत मूल्याकंन शुल्क का भुगतान लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा किया जाएगा।
19. गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा, किसी भी समय यह पाया जाता है कि प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण नहीं हो, तो अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
20. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार नियोजन से संबंधित कार्यवाही करना अनिवार्य होगा। जिसमें समय-सीमा का विशेष ध्यान देवे।
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21. आवासीय प्रशिक्षण का निर्धारण लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा किया जावेगा इसके अतिरिक्त अगर ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा स्वेच्छा से आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है, उस स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने हेतु आवास सुविधा व भोजन की व्यवस्था ( चाय नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि भोजन) की जिम्मेदारी ट्रेनिंग पार्टनर की होगी। इसके लिये पृथक से राशि देय नहीं होगी।
22 इसके अतिरिक्त प्रत्येक ट्रेनिंग पार्टनर एवं उनके स्टाफ को लाईवलीहुड कॉलेज के Code of Conduct एवं नियमों के अनुसार आचरण करना होगा।
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