शीघ्रलेखक, डाटा एन्ट्री आपरेटर, स्टेनो टायपिस्ट एवं सहायक ग्रेड 3 भर्ती नियम 2022
विषय:- शीघ्रलेखक, डाटा एन्ट्री आपरेटर, स्टेनो टायपिस्ट एवं सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता का पुनर्निर्धारण
शासन के समस्त विभागों / कार्यालयों में शीघ्रलेखक / डाटा एन्ट्री आपरेटर / स्टेनो टायपिस्ट / सहायक ग्रेड-3 के सीधी भरती के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता का पुनर्निर्धारण के संबंध में जारी संदर्भित परिपत्र दिनांक 01 फरवरी, 2013 के पृष्ठ कमांक 2 में आंशिक संशोधन करते हुए डाटा एन्ट्री आपरेटर, स्टेनो टायपिस्ट एवं सहायक ग्रेड-3 की शैक्षणिक योग्यता में निम्नानुसार शैक्षणिक योग्यता जोड़ा जाता है :
विभाग
- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग
- मंत्रालय : महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
- शासन के समस्त विभाग,
- समस्त विभागाध्यक्ष,
- अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ समस्त संभाग आयुक्त
पद
शीघ्रलेखक,
डाटा एन्ट्री आपरेटर,
स्टेनो टायपिस्ट
सहायक ग्रेड-3
डाटा एन्ट्री आपरेटर
परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र । मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र ।
स्टेनोटायपिस्ट
मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र ।
सहायक ग्रेड-3
मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र ।
शीघ्रलेखक, डाटा एन्ट्री आपरेटर, स्टेनो टायपिस्ट एवं सहायक ग्रेड 3 भर्ती नियम 2022
सभी प्रशासकीय विभागों द्वारा उपरोक्त पदों के लिए उनके सेवा भरती नियमों में उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान संशोधन किए जाएं एवं नियमों में संशोधन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति मानते हुए अधिसूचना का प्रारूप विधि विभाग से परिमार्जित कराया जाकर, राजपत्र में उसका प्रकाशन किया जाए। नियमों में संशोधन उपरांत ही विभागों द्वारा उक्त पदों पर भरती की कार्यवाही की जाए।
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