TEACHING SERVANT JOBS | अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिक्षण सेवक की नौकरी
विभाग
कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड - बकावण्ड, जिला - बस्तर (छत्तीसगढ़ )
रिक्त पदों की संख्या
कुल 99 पद
रिक्त पद
शिक्षण सेवक
नौकरी का स्थान
जिला - बस्तर
उम्र सीमा
आवेदन की अंतिम तिथि
दिनांक 02/02/2022 से 04/02/2022 प्रातः 11.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक
आवेदन कैसे करें
सम्बंधित स्थान संकुल क्षेत्र में निर्धारित तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है
TEACHING SERVANT JOBS | अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिक्षण सेवक की नौकरी
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज
- 5 वीं
- 8 वीं
- 10 वीं
- 12 वीं
- स्नातक
- स्नातकोत्तर
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- परिचय पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पैन कार्ड
- रोजगार पंजीयन
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जाति सत्यापन
- जन्म प्रमाण पत्र
- अनुभव प्रमाण पत्र
- समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र
- वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
अन्य नियम
इस कार्य में निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारियों के उपस्थिति द्वारा सम्बन्धित संकुल केन्द्र में दिनांक 02/02/2022 से 04/02/2022 प्रातः 11.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक इच्छुक अभ्यर्थियों का चयन किया जाना प्रस्तावित है -
1./ सम्बन्धित संकुल प्राचार्य, विकास खण्ड-बकावण्ड ।
2./ सर्व शैक्षिक संकुल समन्वयक, विकास खण्ड-बकावण्ड ।
3. सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव, जनपद पंचायत बकावण्ड ।
4. सम्बन्धित हल्का पटवारी, जनपद पंचायत बकावण्ड ।
अनुविभागीय अधिकारी, (रा.), अनुभाग- बस्तर द्वारा अनुमोदित ।
TEACHING SERVANT JOBS | अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिक्षण सेवक की नौकरी
1./ चयन प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के मूल निवासी को प्राथमिकता होगी ।
एक से अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में मेरिट के आधार पर चयन किया जावेगा ।
2. / बी.एड./ डी.एड./ टी.ई.टी. इत्यादि के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी ।
3./ पंचायत स्तर पर उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में संकुल स्तर पर मेरिट के आधार पर चयन किया जावेगा व संकुल स्तर से उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में विकास खण्ड स्तर पर चयन किया जाएगा
4./ यह मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जावेगा एवं कार्यभार ग्रहण कराने के औपचारिक निर्देश उक्त शाला प्रबंधन समिति के द्वारा दिए जाएंगे।
5. / चयनित अभ्यर्थियों को अध्यापन अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा यह व्यवस्था 30 अप्रेल- 2022 तक प्रभावी होगी। तत्पश्चात यह व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जाएगी ।
6./ शिक्षण सेवकों की व्यवस्था कभी भी कलेक्टर, जिला- बस्तर द्वारा समाप्त की जा सकती है ।
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