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sarkari jobs 2024 in chhattisgarh district mohla manpur ambagarh chowki

sarkari jobs 2024 in chhattisgarh district mohla manpur ambagarh chowki

जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी को संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक / 10478/मबावि/मसमि/सखी-4/2024-25 नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2024 द्वारा केन्द्र संचालन हेतु स्वीकृति प्राप्ति उपरांत विज्ञापन प्रसारित किये जा रहे हैं। उक्त पदों हेतु आवेदन पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से दिनांक 29/12/2024 सायं 05:00 बजे तक कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी लाल श्यामशाह कॉलेज रोड के पते पर आमंत्रित किये जाते है।

सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु सेवा प्रदाताओं के भर्ती संबंधी विस्तृत विवरण पृथक से परिशिष्ट-1 में संलग्न है।


sarkari jobs 2024 in chhattisgarh district mohla manpur ambagarh chowki


department name

कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी 
(महिला एवं बाल विकास विभाग) 
जिला-मोहला-मानपुर-अं.चौकी (छ.ग.)
दूरभाष कमांक : 07747-299067
Email ID - mbvv.mohla@gmail.com


post name

central administrator
case worker
paralegal personnel lawyer
para medical personnel
psycho social counselor
office assistant with computer knowledge
multi purpose staff 
cook
security guard 
night guard

number of posts

कुल पदों की संख्या  -  13 पद 


application last date

दिनांक 29/12/2024 तक आवेदन करें 


How to Apply

दिनांक 29/12/2024 सायं 05:00 बजे तक कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी लाल श्यामशाह कॉलेज रोड के पते पर आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

Selection Process

उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यू/ कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।

आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएगे।

इस भर्ती के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू में आने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता / अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।





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