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govt jobs 2024 in chhattisgarh for class fourth and class 3

govt jobs 2024 in chhattisgarh for class fourth and class 3

संबल उपयोजना अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर योजना सम्मिलित है। जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक/10478/मबावि/मसमि/सखी-4/24-25 नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2024 द्वारा केन्द्र संचालन हेतु स्वीकृति प्राप्ति उपरांत विज्ञापन प्रसारित किये जा रहे हैं।


 सखी वन स्टॉप सेंटर की सेवाप्रदाता के चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम आर्हता, अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तों का विवरण निम्नानुसार है। यह निर्देश संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 8688/ सखी/मबावि / 16-17 दिनांक 20.01.2017 में जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए तथा मिशन शक्ति अंतर्गत जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DHEW) में चयन हेतु जारी निर्देशों का अनुरशण करते हुए निर्धारित किया गया है :-


govt jobs 2024 in chhattisgarh for class fourth and class 3


department name

कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)
दूरभाषनम्बर - 07768-299556
ई-मेलआई.डी. -dwcd-sb@cg.gov.in

post name

central administrator
case worker
paralegal personnel lawyer
para medical personnel
psycho social counselor
office assistant with computer knowledge
multi purpose staff 
cook
security guard 
night guard


number of posts

कुल पदों की संख्या  -  13 पद 


application last date

दिनांक 23/12/2024 तक आवेदन करें 


How to Apply

दिनांक 23/12/2024 सायं 05:00 बजे तक निम्न पते पर आवेदन करें -
कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, 
महिला एवं बाल विकास विभाग, 
जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, 
(पटेल विला, आईसीआईसीआई बैंक के सामने 
रायगढ़ रोड सारंगढ़) 
के पते पर आमंत्रित किये जाते है।

Selection Process

नियुक्ति प्रक्रियां :- सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाताओं के चयन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों में वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयन के निर्देश थे। मिशन शक्ति अंतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DHEW जिला स्तरीय हब) के लिए विस्तृत चयन प्रक्रिया के निर्देश दिए गए है, जिसका अनुश्रवण करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही जिला स्तरीय संचालन समिति के द्वारा किया जावें।





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