data entry operator vacancy in chhattisgarh district gaurela pendra marwahi
जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के विकासखंड पेण्ड्रा में डाटा एंट्री आपरेटर (संविदा) के रिक्त पद 01 हेतु वांछित अर्हताकारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया गया था। जिसे अपरिहार्य कारणों के स्थगित करते हुऐ पूनः नवीन आरक्षण रोस्टर के आधार पर पुराने आवेदनो को सम्मिलित करते हुऐ नया आवेदन दिनांक 06/12/2024 को सायं 5.30 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। आवेदक आवेदन पत्र में दर्शित दिये गये शैक्षणिक योग्यता आदि प्रमाण पत्रों तथा नवीनतम स्वहस्ताक्षरित फोटो के साथ जिला परियोजना निदेशक डीआरडीए जिला पंचायत जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के नाम से पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना होगा। निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नही किया जावेगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-
department name
प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण
कार्यालय जिला पंचायत (DRDA),
जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ०ग)
E-Mail: pmaygpm@gmail.com
zp.drda.gpm@gmail.com
post name
डाटा एंट्री ऑपरेटर
number of posts
कुल पदों की संख्या - 1 पद अनारक्षित
Eligibility
10 वीं / डिप्लोमा / कंप्यूटर कोर्स
Age limit
45 वर्ष तक की आयु सीमा लागू
application last date
दिनांक 06/12/2024 तक आवेदन करें ।
How to Apply
आवेदन पत्र बंद लिफाफे में परियोजना निदेशक, जिला पंचायत (DRDA) के कार्यालय में पंजीकृत (रजिस्टर्ड) डाक से दिनांक 06/12/2024 तक कार्यालयीन समय में सायं 5.30 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए।
Selection Process
परिस्थितिवश एवं आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि अथवा विज्ञप्ति आंशिक / पूर्णतः निरस्त की जा सकती हैं। जिसके लिए किसी प्रकार का दावा /वाद मान्य नहीं किया जायेगा तथा यह अधिकार परियोजना निदेशक जिला पंचायत डीआरडीए जिला गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही के पास सुरक्षित रहेगा।
दिनांक 01.09.2024 की स्थिति में आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष हैं। महिला एवं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को शासन के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी।
आरक्षित पदों पर आवेदन करने वाले आवेदको को जाति की पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति न होने के स्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।
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