छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम एवं उच्चतर आयु सीमा के संबंध में
विषयः- शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के न्यूनतम आयु एवं उच्चतर आयु सीमा में छूट के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों का एकजाई/अद्यतन संकलन।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के न्यूनतम आयु का निर्धारण एवं उच्चतर आयु सीमा में छूट के संबंध में समय-समय पर परिपत्र जारी किये गये हैं। दिनांक 31 जुलाई, 2024 की अद्यतन स्थिति में उक्त समस्त परिपत्रों का एकजाई संकलन कार्यालय उपयोग हेतु संलग्न प्रेषित है।
2/ स्पष्ट किया जाता है कि इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3, दिनांक 18.01.2024 द्वारा राज्य शासन के सभी विभागों / कार्यालयों में सीधी भर्ती के पदों पर की जाने वाली भर्ती में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, यह छूट केवल राज्य के शिक्षित बेरोजगारों हेतु है तथा गृह मंत्रालय अंतर्गत पुलिस विभाग के लिए लागू नहीं है।
3/ छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत विभागों एवं उनके अधीनस्थ निगम / मंडल में संविदा में नियुक्त व्यक्तियों को राज्य शासन के अधीन अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित है।
4/ सीधी भर्ती में किसी भी उम्मीदवार को किसी भी आधार पर या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
विभाग का नाम
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
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