SURAJPUR HEALTH DEPARTMENT VACANCY 2024 : सूरजपुर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पद में भर्ती वेकेंसी
निजी चिकित्सक पद हेतु भर्ती सूचना:-
छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के स्वीकृति क्रमांक/एफ-15-4/2007/25-2/आजाक/6464 रायपुर दिनांक 16.08.2007 के तहत अनुसूचित जाति एवं स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना वर्ष 2007 अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु सुरजपुर आदेश जनजाति जिले में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता वाले छात्रावास/ आश्रमो में निवासरत छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण स्थानीय स्तर पर अनुबंध के आधार पर किये जाने हेतु निजी चिकित्सकों (एम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस.) से निम्नांकित शर्तों के अधीन आवेदन दिनांक 08.07.2024 सायं 5.30 बजे कार्यालयीन कार्य दिवस तक आमंत्रित किया जाता है।
सूरजपुर छत्तीसगढ़ भर्ती वाले विभाग का नाम
कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) सूरजपुर,
जिला-सूरजपुर (छ.ग.) संयुक्त जिला
कार्यालयःः भू-तल, कक्ष क्रमांक G3,
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
E-Mail ID-actwsurajpur@gmail.com,
Telephone No. 07775-266083
सूरजपुर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों के नाम
चिकित्सक (एम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस.)
सूरजपुर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में भर्ती वाले पदों के लिए योग्यता
(एम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस.)
सूरजपुर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में आवेदन की अंतिम तिथि
आवेदन दिनांक 08.07.2024 सायं 5.30 बजे कार्यालयीन कार्य दिवस तक आमंत्रित किया जाता है।
सूरजपुर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में आवेदन कैसे करें
ऑफलाइन
दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन 8 जुलाई तक करें
सूरजपुर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में आवेदन शुल्क
अनारक्षित -
अन्य पिछड़ा वर्ग - 00
अनुसूचित जाति - 00
अनुसूचित जनजाति - 00
महिला - 00
दिव्यांग - 00
ईडब्ल्यूएस - 00
भूतपूर्व सैनिक - 00
सूरजपुर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में नियम एवं शर्तें
अनुबंधित चिकित्सक को 50 सीटर छात्रावास/ आश्रम के छात्र/छात्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु रूपये 750/- प्रति भ्रमण एवं 100 सीटर हेतु रूपये 1200/- प्रति भ्रमण मानदेय दिया जावेगा।
चिकित्सक को प्रत्येक छात्रावास / आश्रम का स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत एक स्वास्थ्य पंजी में विवरण दर्ज किया जाना होगा तथा सभी छात्राओं का हेल्थ कार्ड भी तैयार किया जाना होगा। प्रत्येक भ्रमण के अंतराल में न्यूनतम 15 दिवस का अंतर होना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिीति में विभाग अथवा छात्रावास / आश्रम अधीक्षक के द्वारा चिकित्सक को उपरोक्त अवधि के पूर्व भी स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जा सकता है।
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