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CG LABOUR SALARY COLLECTOR RATE : छत्तीसगढ़ में 100 से अधिक प्रकार के श्रमिकों को वेतन मिलेगा नया कलेक्टर दर पर

CG LABOUR SALARY COLLECTOR RATE : छत्तीसगढ़ में 100 से अधिक प्रकार के श्रमिकों को वेतन मिलेगा नया कलेक्टर दर पर

👉 छत्तीसगढ़ में 100 से अधिक प्रकार के श्रमिकों को वेतन मिलेगा नया कलेक्टर दर पर      

👉 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के बहुत ही कम वेतन में काम कर रहे लोगों के लिए नया कलेक्टर दर 

1. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने अपने अधिसूचना कमांक/आठ/न्यू.वे. / श्र.आ./2024/3303, रायपुर दिनांक 24.05.2024 द्वारा दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक प्रभावशील न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें निर्धारित की गई हैं। उसी के समान जिले में आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु दैनिक एवं मासिक वेतन दरें निर्धारित किया जाता है।


CG LABOUR SALARY COLLECTOR RATE : छत्तीसगढ़ में 100 से अधिक प्रकार के श्रमिकों को वेतन मिलेगा नया कलेक्टर दर पर



2/- अधिसूचित न्यूनतम वेतन में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है, इसलिए वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की पात्रता नहीं है।

3/- यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, किन्तु उनका समायोजन भविष्य में होने वाले वृद्धि से किया जावेगा ।

4/- ये दरें आदेश में अंकित अवधि के लिए प्रभावशील मानी जावेगी तथा नई दरें लागू होने तक इन्हीं दरों पर भुगतान किया जावेगा ।

5/- ये दरें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए लागू नहीं हैं। श्रमायुक्त, छ०ग०, नवा रायपुर द्वारा जारी किया गया दर न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन दरें लोक निर्माण, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को लागू होगी ।

6/- जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है वह कलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी। मासिक मजदूरी पर नियुक्त कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन वेतन सहित अवकाश की पात्रता होगी ।

7/- जिन पदों के लिए मजदूरी अलग से स्वीकृत नहीं की गई है उसे दैनिक मजदूरी का भुगतान निर्धारित दर में 26 (छब्बीस) से भाग देकर गणना किया जावेगा।

8/- यदि किसी संदर्भ में एक दिन का पारिश्रमिक निकाला जाना हो तो मासिक दर में 30 का भाग देकर निकाला जावेगा ।

9/- यह दरें सम्पूर्ण जिले के लिए आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए लागू मानी जावेगी। ये दरें दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक की अवधि के लिए लागू मानी जावेगी।

10/- न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधिसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी प्रभावशीलन हेतु प्रदेश को तीन जोन अ.ब.स में विभाजित किया गया है, जिसके अनुसार अ जोन के अंतर्गत रायपुर जिले के नगरपालिक निगम रायपुर एवं बीरगांव सीमा के भीतर तथा नगरपालिक निगम सीमा से 16 कि.मी. तक का क्षेत्र, रायपुर जिला के समस्त औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास केन्द्र, अटल नगर, जिला रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र तथा ऐसे समस्त कारखाने, जिनके द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के तहत् 300 या उससे अधिक श्रमिकों के लिए अनुज्ञप्ति ली गई है। जोन ब रायपुर जिला से संबंधित नहीं है। जोन स में रायपुर जिला के जोन अ में सम्मिलत क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र जोन स के अंतर्गत माने जायेंगे।

विभाग का नाम

कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायपुर (छ.ग.) 


पदों के नाम 

अकुशल श्रमिक 
अर्धकुशल श्रमिक 
कुशल श्रमिक 
उच्च कुशल श्रमिक 


वेतनमान 

13000/- तक 







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