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CG ANUKAMPA NIYUKTI NIYAM 2024 | छत्तीसगढ़ में अनुकम्पा नियुक्ति समय-सीमा के भीतर किये जाने आदेश

CG ANUKAMPA NIYUKTI NIYAM 2024 | छत्तीसगढ़ में अनुकम्पा नियुक्ति समय-सीमा के भीतर किये जाने आदेश

विषयः- अनुकम्पा नियुक्ति के लम्बित प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा के भीतर किये जाने विषयक ।

संदर्भः- माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन (एस) क्रमांक 1536/2024 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 ।

अनुकम्पा नियुक्ति का उद्देश्य दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार को त्वरित सहायता देना है, इसलिये अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों को तत्काल निराकरण करने हेतु अपने अधीनस्थों को निर्देशित करें।

CG ANUKAMPA NIYUKTI NIYAM 2024 | छत्तीसगढ़ में अनुकम्पा नियुक्ति समय-सीमा के भीतर किये जाने आदेश



विभाग का नाम

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) मंत्रालय


नियम एवं शर्तें 


विषयांतर्गत माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन (एस) क्रमांक 1536/2024 सुरेन्द्र कुमार कुम्हार विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य 03 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के अनुपालन में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के सदस्य को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाती है। वर्तमान में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सा.प्र.वि. द्वारा जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश-2013 के प्रावधान प्रचलित है। सा.प्र.वि. द्वारा दिनांक 15.04.2024 को प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने के साथ-साथ अद्यतन निर्देश भी भेजे गये हैं।

2. जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान में सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु 10 प्रतिशत पदों की सीमा बंधन लागू है तथा अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थी के दौरान शासकीय सेवक का निधन होने पर उसके परिवार के आश्रित सदस्य को तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु 25 प्रतिशत की सीमा है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पदों की संख्या का कोई सीमा बंधन (सीलिंग) नहीं है।







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