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छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में नए निर्देश

छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में नए निर्देश

विषयः- अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश-2013 एवं उसमें समय-समय पर किए संशोधनों का समावेश करते हुए निर्देशों का अद्यतन संकलन।

शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़।


छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में नए निर्देश



सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में संदर्भित परिपत्र दिनांक 14.06.2013 द्वारा एकजाई पुनरीक्षित निर्देश, 2013 जारी किए गए हैं। तत्पश्चात समय-समय पर शासन द्वारा उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अन्य पूरक निर्देश/संशोधन भी जारी किए गए हैं। अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों के समुचित परीक्षण एवं निराकरण की दृष्टि से अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश-2013 में दिनांक 31.03.2024 की स्थिति में हुए समस्त संशोधनों को शामिल करते हुए अद्यतन एकजाई संकलन कार्यालयीन उपयोग हेतु संलग्न है।

शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के पात्र सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 4-1/2014/1-3, दिनांक 03.06.2015 द्वारा अनुसूचित 

विभाग का नाम

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग 
(नियम शाखा) मंत्रालय


नियम एवं शर्तें 

क्षेत्रों में पदस्थापना के संबंध में नीति-निर्देश जारी की गई है। उक्त निर्देश की कंडिका 3.1 अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थी के दौरान शासकीय सेवक का निधन होने पर उसके परिवार के आश्रित सदस्य को विभाग में तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावशील है।

शासन के ध्यान में यह बात आई है कि दिवंगत शासकीय सेवक के कार्यालय प्रमुख या नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा दिवंगत शसकीय सेवक के आश्रित परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी जानकारी एवं निर्धारित आवेदन-पत्र का प्रारूप एक माह की अवधि में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे संबंधित आवेदक को समय पर अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। अतः अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश की कंडिका 15(1) का पालन सुनिश्चित हो।








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