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छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा पीईटी पीपीएचटी., पीपीटी एवं प्रीएमसीए प्रवेश परीक्षा-2024 के ऑनलाइन आवेदन

छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा पीईटी पीपीएचटी., पीपीटी एवं प्रीएमसीए प्रवेश परीक्षा-2024 के ऑनलाइन आवेदन

पी.ई.टी., पी.पी.एच.टी., पी.पी.टी. एवं प्री.एम.सी.ए. प्रवेश परीक्षा-2024 के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के सम्बंध में सूचना


छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राज्य के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पी.ई.टी. .पी.पी.एच.टी., पी.पी.टी. एवं प्री.एम.सी.ए. प्रवेश परीक्षा 2024 के ऑनलाइन आवेदन देने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल में निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे -


छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा पीईटी पीपीएचटी., पीपीटी एवं प्रीएमसीए प्रवेश परीक्षा-2024 के ऑनलाइन आवेदन


विभाग का नाम

कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, 
रायपुर व्यापम भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)-492002 
Phone No.- 0771-2972780
Fax No.- 2972782, Website- vyapam.cgstate.gov.in
https://vyapamaar.egstate.gov.in/


प्रवेश परीक्षा का नाम 

परीक्षा का नाम

प्री.एम.सी.ए. प्रवेश परीक्षा (Pre. MCA Entrance Exam)

पी.ई.टी. प्रवेश परीक्षा 
B.E./ B.Tech., 
B.Tech (Agriculture Engineering), 
B.Tech. (Food Tech.), 
B.Tech (Dairy Technology), 
Diploma in Dairy Technology (DDT))

पी.पी.एच. टी. प्रवेश परीक्षा 
(B. Pharmacy, D. Pharmacy)

पी.पी.टी. प्रवेश परीक्षा 
(Diploma Engineering)



योग्यता 

(6) पीपीटी से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यकनों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रदेश परीक्षा, प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट।

(7) डिप्लोमा इंजीनियरिंग से अभिप्रेत है, इंजीनियरिंग में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित समस्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी पाठ्यकम।

(8) काउंसिलिंग समिति से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यकमों में प्रवेष हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित

निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।

(9) माओवाद प्रभादित जिलों से अभिप्रेत है, सरगुजा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोरिया, जशपुर, सुकमा, रामानुजगंज, कोंडागांव, सूरजपुर, दंतेवाड़ा जिले, एवं गैर माओवाद प्रभावित जिलों से अभिप्रेत है माओवाद प्रभावित जिलों को छोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिले।

प्रवेश हेतु आरक्षण- डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण क प्रावधान, इन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।

प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता-

(1) डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा ऑर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित एवं विज्ञान विषय के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) डिप्लोमा कास्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग तथा डिप्लोमा इंटीरियर डेकोरेशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।

(3) डिप्लोमा मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट तथा डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एवं केटरिंग टेक्नालॉजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।

(4) डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा अभातशिप द्वारा निर्धारित विषयों के साथ उत्तीण।


(ड) लेटरल एण्ट्री प्रावीण्यता सूची यह प्रावीण्यता सूची, जो अभ्यर्थी आई टी आई के आधार पर प्रवेश चाहते हैं. उनके आई टी आई के प्राप्तांकों का प्रतिशत एवं जो अध्यर्था कक्षा 12वीं के आधार पर प्रवेश चाहते हैं उनके कक्षा 12वीं के प्राप्तांकों का प्रतिशत घटते कम में रखकर बनाई जायेगी ।

(2) समान प्राप्तांक, प्रतिषत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा ।



आवेदन की अंतिम तिथि 

07/04/2024 


आवेदन कैसे करें

ऑनलाइन आवेदन दिए गए प्रवेश परीक्षाओं के लिए करें 


आवेदन शुल्क 

अनारक्षित  -  
अन्य पिछड़ा वर्ग  - 00
अनुसूचित जाति   - 00
अनुसूचित जनजाति   - 00
महिला   - 00
दिव्यांग   - 00
ईडब्ल्यूएस  - 00
भूतपूर्व सैनिक  - 00


नियम एवं शर्तें 

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-9-5/2023/तक शि/42- राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ की पॉलीटेक्निक संस्थाओं के डिप्लोमा पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार-

(1) यह नियम "छत्तीसगढ़ की पॉलीटेक्निक संस्थाआ के डिप्लोमा पाठ्यकमों हेतु प्रवेश नियम-2023" कहलायेंगे।

(2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषायें- इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा -

(1) छत्तीसगढ़ से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन को अधिसूचना के कारण दिनांक 01-11-2000 को अस्तित्व में आया।

(2) 'अभातशिप' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।

(3) अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंर्तगत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।

(4) 'अल्पसंख्यक संस्था' से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।

(5) निजी संस्था से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी षिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।










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