छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में संशोधन, जानिए इस बार क्या संशोधन हुआ है इस नियम में
विषयः - छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में संशोधन ।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 9 (तीन) एवं नियम 13(1) में किये गये संशोधन अधिसूचना दिनांक 03.08.2023 को निरस्त कर, पूर्ववत् छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 9 (तीन) एवं नियम 13(1) में उल्लेखित प्रावधान यथावत लागू किये जाने हेतु संशोधन किया गया
है।
उक्त संशोधन के संबंध में राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना कमांक एफ 9-1/2012/1-
दिनांक 29 फरवरी, 2024 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित् है।
विभाग का नाम
छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा)
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
नियम एवं शर्तें
कमांक एफ 9-1/2012/एक-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
1. नियम 9 में, सरल कमांक (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित सरल कमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- "(तीन) विभागीय जांच / अभियोजन लंबित होने पर"
2. नियम 13 के उप-नियम (1) में, अंक तथा शब्द "30 दिनों" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "18 दिनों" प्रतिस्थापित किया जाये। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमलप्रीत सिंह, सचिव.
कमांक एफ 9-1/2012/एक-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 9-1/2012/1/3 दिनांक 29-02-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।
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