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छत्तीसगढ़ में पदों की रिक्तता के अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्यवाही की जायेगी

छत्तीसगढ़ में पदों की रिक्तता के अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्यवाही की जायेगी

विषयः- सरकारी नौकरी में सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति देने हेतु 

जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु चिन्हांकित पदों की रिक्तता की जानकारी संभागीय आयुक्त कार्यालय को निर्धारित समय-समय पर प्रेषित करेंगे और अनुकम्पा नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने पर, पदों की रिक्तता के अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जाए। इसे स्पष्ट किया गया है कि अनुकम्पा नियुक्ति शासन द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी, और इसमें इच्छानुरूप पद पर नियुक्ति देने की आवश्यकता नहीं है। अतः दिवंगत नियमित शासकीय सेवकों के परिवार के अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों को नियत समयावधि में निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।


छत्तीसगढ़ में पदों की रिक्तता के अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्यवाही की जायेगी


विभाग का नाम

छत्तीसगढ़ शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा)
मंत्रालय महानदी भवन, 
नवा रायपुर अटल नगर


नियम एवं शर्तें 

आधारित परिपत्र "जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश, 2013" ने संशोधन के संदर्भ में जानकारी प्रदान की है। यह परिपत्र उसके मूल संस्करण को संशोधित करता है और समय-समय पर उसमें बदलाव किए जाते हैं।

राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र के क्रमांक "एफ 7 - 1/2012 / 1 - 3" दिनांक 14.06.2013 के अनुसार, निम्नलिखित विवरण को स्थानांतरित किया गया है:-

"15 (11) कलेक्टर कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, जिला कलेक्टर द्वारा उसके जिले में, उसके अधीनस्थ कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यदि जिले के किसी भी कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त पद न हो, तो जिला कलेक्टर उसकी सूचना के साथ आवेदक का अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन-पत्र, अपने संभागीय आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

संभागीय आयुक्त, अपने अधीनस्थ अन्य जिले, जहां पद रिक्त हों, अनुकम्पा नियुक्ति की आगामी कार्यवाही हेतु संबंधित जिला कलेक्टर को प्रकरण अग्रेषित करेंगे, और निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर / संभागायुक्तों द्वारा किया जाएगा।"





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