MAHTARI VANDAN YOJNA OFFICIAL WEBSITE | छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के लिए यहाँ से करें ऑनलाइन आवेदन
महतारी वंदन योजना
यह योजना 01 मार्च 2024 से लागू की जाएगी।
योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
महतारी वंदन योजना का उद्देश्य
प्रदेश में महिलाओं के साथ भेदभाव, असमानता को दूर करना, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार लाना, आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को सुदृढ़ करना।
छत्तीसगढ़ प्रदेश के सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को उचित सम्मान एवं कार्य के अवसर उपलब्ध हैं। महिलाएं, विशेषकर विवाहित महिलाएं, परिवार के पोषण, घर की देखभाल, खानपान के प्रबंध के साथ-साथ आर्थिक क्रियाकलापो में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती हैं, इसके पश्चात् भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जिसमें महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक मामलो में निर्णय लेने में सहभागिता न्यून है, एक बड़ी संख्या में महिलाओं को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
MAHTARI VANDAN YOJNA OFFICIAL WEBSITE LINK - https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in
महतारी वंदन योजना के ऑनलाईन पोर्टल - https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in
यह निर्विवादित तथ्य है, कि महिलाओं को आर्थिक सहयोग मिलने पर, उसका अधिकांश भाग परिवार एवं बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर उठाने संबंधी कार्यों पर एवं भविष्य की आवश्यकता हेतु बचत करने की भावना से प्रेरित होती है। प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु महिलाओं से संबंधित निम्नलिखित सूचकांको को दृष्टिगत रखना जरूरी है :-
उपयुक्त परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए, प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु, समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता एवं जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलम्बन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रि परिषद् द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में "महतारी वंदन योजना" लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना को लागू करने वाले विभाग का नाम
सरकारी योजना का नाम
महतारी वंदन योजना के लिए योग्यताएँ
- परिवार- परिवार से तात्पर्य पति, पत्नि एवं उन पर आश्रित बच्चों से है।
- स्थानीय निवासी- स्थानीय निवासी से तात्पर्य छत्तीसगढ़ में निवासरत व्यक्ति से है।
- आयकरदाता- ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्य आय होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल किया हो।
- विवाहित महिला 21 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु की विवाहित महिलायें जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता भी सम्मिलित है।
- पोर्टल/ऐप- योजना के संदर्भ में पोर्टल / ऐप से तात्पर्य महतारी वंदन योजना के वेब पोर्टल / मोबाईल एप्लीकेशन से है।
- आधार कार्ड - आधार एक 12 अंको की व्यक्तिगत पहचान संख्या है जो भारत के निवासियों के लिए पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है।
- राशन कार्ड - खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा परिवारों के पहचान हेतु जारी किया गया राशन कार्ड।
- मतदाता परिचय पत्र-भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता परिचय पत्र (EPIC Card)।
- पैन कार्ड पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया दस अंकों का अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक नंबर है।
योजनांतर्गत पात्रता :-
- योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होंगी जो
- विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो।
- आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।
योजनांतर्गत अपात्रता
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग / उपक्रम/मण्डल/स्थानीय निकाय में स्थायी / अस्थायी/संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी / कर्मचारी हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हो।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।
हितग्राही को दी जाने वाली सहायता-
- प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में रू. 1000/- प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जायेगा।
- ऐसी महिलाएं जिन्हें सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पेंशन योजनाओं से प्रतिमाह रू. 1000/- से कम राशि की पेंशन प्राप्त हो रही है, तो ऐसे पात्र महिलाओं को अतिरिक्त उतनी राशि की सहायता स्वीकृति की जायेगी, जिससे उन्हें कुल राशि रू. 1000/- की मासिक राशि प्राप्त हो सकें।
छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के लिए आयु सीमा
छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के आवेदन की अंतिम तिथि
छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरे जाने हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से।
- ग्राम पंचायत स्तर से आवेदन भरे जाने हेतु ग्राम / ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से।
- परियोजना कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग से भी आवेदन किए जा सकेंगे, इस हेतु परियोजना स्तर की लॉगिन आईडी से।
- आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से अथवा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन भरे जाने की यह प्रक्रिया ओ.टी.पी. आधारित होगी तथा संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र का चयन अनिवार्य होगा।
- इस हेतु वेब पोर्टल पर प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों ग्रामवार / वार्डवार सूची उपलब्ध होगी।
- नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले वार्डों में नगरीय निकायो के द्वारा वार्ड प्रभारी बनाए जाएंगे तथा वार्ड प्रभारी को लॉगिन आईडी प्रदान की जाएगी।
- आवेदन वार्ड प्रभारियों के माध्यम से, वार्ड के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की लॉगिन आईडी के माध्यम से, परियोजना कार्यालय के लॉगिन आईडी के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों के आवेदन भरे जा सकते है।
- साथ ही क्रमांक 4 अनुसार आवेदक स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।
छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन शुल्क
आवेदक महिला को आवेदन किए जाने हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के लिए नियम और शर्तें
- आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।
- ऑनलाईन आवेदन करने हेतु आवेदिका के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी।
- उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय / आंगनबाड़ी केन्द्र / परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे।
- इन प्रपत्र में आवेदिकाओं को समस्त जानकारी तथा आवश्यक प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न कर अपने हस्ताक्षर सहित ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय / आंगनबाड़ी केन्द्र / परियोजना कार्यालय में अथवा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में प्रदाय करना होगा।
- आवेदिका को उसके द्वारा भरे गये आवेदन की प्री-प्रींटेड पावती दी जावेगी।
- आवेदिकाओं द्वारा सीधे पोर्टल पर भी पब्लिक लॉगिन से आवेदन किया जा सकेगा।
- पोर्टल अथवा मोबाईल एप के माध्यम से स्वतः आवेदन करने वाली आवेदिकाओं को कंडिका 8.2.7 में उल्लेखित समस्त दस्तावेज़ अपलोड करना आवश्यक होगा।
- आवेदन या प्रमाण पत्र अस्पष्ट होने की स्थिति में मांगे जाने पर अपने आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजो के साथ हार्डकापी में निकट के आंगनवाड़ी केन्द्र / ग्राम पंचायत/वार्ड / परियोजना कार्यालय के प्रभारी के पास जमा किया जाना होगा ताकि सत्यापन किया जा सकें।
- उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टि ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/ आंगनबाड़ी केन्द्र / परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाईन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज होने पर एसएमएस के माध्यम से पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर सूचना प्राप्त होगी।
- आवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर आंगनवाड़ी केन्द्र की लॉगइन आईडी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से, ग्राम की आईडी से भी ग्राम सचिव के द्वारा भरा जा सकेगा।
- इस हेतु प्रत्येक ग्राम के लिए भी आवेदन भरे जाने हेतु ग्राम की आईडी भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जाएगी।
छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना हेतु पात्र लाभार्थी की चयन प्रक्रिया
- अनंतिम सूची का प्रकाशन- आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल / ऐप पर ग्राम पंचायत /
- वार्डवार प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/ वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जाएगा।
- आपत्तियों को प्राप्त किया जाना- प्रदर्शित अनंतिम सूची में निर्धारित अवधि तक आपत्तियां पोर्टल / ऐप के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं परियोजना कार्यालय में भी लिखित रूप से भी आपत्ति, आवश्यक प्रमाण के साथ की जा सकेगी।
- प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी / परियोजना कार्यालय द्वारा पोर्टल / ऐप पर दर्ज किया जाएगा।
- जो आपत्तियां लिखित (ऑफ लाईन) प्राप्त हुई है, उनके संबंध में प्रत्येक स्तर पर अग्रिम कार्यवाही पंजी संधारित की जाकर ऑनलाईन अपलोड की जाएंगी।
- आपत्तियां केवल सूची में दर्ज महिलाओं की पात्रता के संबंध में प्रमाण सहित की जा सकेगी।
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