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आकांक्षा आवासीय कोचिग संस्थान में सत्र 2024-25 में कक्षा 11वीं के लिए प्रवेश की सूचना : AKANKSHA COACHING APPLY FORM

आकांक्षा आवासीय कोचिग संस्थान में सत्र 2024-25 में कक्षा 11वीं के लिए प्रवेश की सूचना : AKANKSHA COACHING APPLY FORM

आकांक्षा आवासीय कोचिग संस्थान में सत्र 2024-25 में कक्षा 11वीं के लिए प्रवेश की सूचना 

आकांक्षा कार्यक्रम जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 11वीं कक्षा (वर्तमान में कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल) में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग, मेडिकल संबंधित प्रवेश परीक्षाओं में सफल होने हेतु 02 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।


आकांक्षा आवासीय कोचिग संस्थान में सत्र 2024-25 में कक्षा 11वीं के लिए प्रवेश की सूचना : AKANKSHA COACHING APPLY FORM


विभाग का नाम

आकांक्षा आवासीय विद्यालय, जांजगीर चांपा (छ.ग.)

सरकारी योजना का नाम 

आकांक्षा आवासीय कोचिंग 

मेडिकल

इंजीनियरिंग

1. यह कोचिंग कार्यक्रम केवल जांजगीर चांपा जिले के मूल निवासियों के लिए है। जिसमें छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है।

2. आकांक्षा आवासीय विद्यालय पूर्णतः आवासीय है जिसमें प्रवेशित छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन आदि की सुविधायें जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

रिक्त पदों की संख्या 

कुल पदों की संख्या  -  50 सीट 


योग्यता 

10 वीं पास 



आवेदन की अंतिम तिथि 

20 मार्च 2024


आवेदन कैसे करें

ऑफलाइन 
आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि - 26 फ़रवरी 

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 मार्च २०24

लिखित परीक्षा की संभावित तिथि मार्च 2024

आवेदन पत्र जमा करने का स्थान आकांक्षा आवासीय विद्यालय जिला रोजगार कार्यालय जांजगीर चांपा छ.ग.

(आवेदन पत्र केवल कार्यालयीन दिवस में कार्यालयीन अवधि 10.30 से 5.30 बजे तक ही जमा किया जा सकेगा)
आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी के लिए जांजगीर चांपा जिले के वेबसाईट www.janjgirchampa.nic.in का अवलोकन किया जा सकता है एवं रोजगार कार्यालय, जिला पंचायत परिसर जांजगीर चांपा से भी संपर्क कर सकते है।

आवेदन शुल्क 

अनारक्षित  -  
अन्य पिछड़ा वर्ग  - 00
अनुसूचित जाति   - 00
अनुसूचित जनजाति   - 00
महिला   - 00
दिव्यांग   - 00
ईडब्ल्यूएस  - 00
भूतपूर्व सैनिक  - 00


नियम एवं शर्तें 

छात्र/छात्राओं एवं पालकों के लिए पालनीय नियम

यह कोचिंग कार्यक्रम जांजगीर चांपा जिले के मूल निवासियों के लिए है जो शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं हेतु संचालित है।

छात्रावास में प्रवेश कक्षा 11वीं के लिए होगा जिसे छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आचार-व्यवहार के आधार पर आगे कक्षा 12वीं में प्रवेश के लिए बढ़ाया जावेगा। 

छात्र/छात्राओं को विद्यालय परिसर में रहना आवश्यक है। विद्यालय परिसर में उन्हें निर्धारित गणवेश में रहना होगा।

पालक अपने पाल्य से केवल रविवार को अपरान्ह 1.00 बजे से 5.00 बजे के बीच मिल सकते है। पालकों का छात्रावास में प्रवेश वर्जित है। वे अपने पाल्य से निर्धारित स्थल पर ही मिल सकते है।

छात्र/छात्रा से मिलने वाले 2 लोगो का नाम, पता, मोबाईल नंबर एवं फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यदि अन्य व्यक्ति छात्र से मिलना चाहे तो नोडल अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। पालक यदि नोडल अधिकारी से मिलना चाहे तो वे केवल कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में ही मिल सकेंगे।


यदि किसी छात्र/पालक/स्थानीय अभिभावक के पते अथवा फोन नंबर में परिवर्तन होता है तो उनको कार्यालय में तत्काल सूचना देना अनिवार्य है।

छात्रावास में घोषित अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा अवकाश छात्रों को नहीं गिलेगा। अवकाश पर जाते समय छात्र अपने पालक अथवा अधिकृत व्यक्ति के साथ ही जा सकेंगे। छात्र को अकेले घर जाने की अनुमति नहीं होगी। 

पालको को अपने पाल्य की शैक्षणिक प्रगति तथा आचार व्यवहार आदि के संबंध में समय समय पर जानकारी लेते रहना आवश्यक है। विद्यालय में आयोजित पालक शिक्षक की बैठकों में पालकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही छात्रों को आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जावेगा। वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने, परीक्षाफल में पूरक की पात्रता होने या 'द' ग्रेड मिलने पर उन्हें अगले वर्ष पुनः शाला में प्रवेश देना संभव नहीं होगा।

विद्यालय से छात्रों के उपयोग के लिए सामग्रियाँ दी जाती है कुछ छात्र उन सामग्रियों को समय पूर्व ही नष्ट कर देते है अथवा गुमा देते है। ऐसे सामग्रियों की प्रतिपूर्ति पालकों को तत्काल करनी होगी। इसी प्रकार यदि छात्र द्वारा विद्यालय परिसर में स्थित भवनों को अथवा सामग्रियों को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उसके सुधार हेतु व्यय की गई राशि का भुगतान पालकों को करना होगा। 

बिना अनुमति के छात्र विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जा सकेंगे। 

14. विद्यालय में बीमार बच्चों के लिए केवल प्राथमिक उपचार की सुविधा है। बीमार होने की स्थिति में बच्चों के देखभाल और चिकित्सा की पूरी जिम्मेदारी पालक/स्थानीय अभिभावक की होगी। 

विद्यालय परिसर में रहते हुए विद्यार्थी खेलकुद, बीमारी अथवा किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त होते है तो संस्था उसके लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा।


छात्र द्वारा विद्यालय के नियमों का उल्लंघन करने या किसी प्रकार की अनुशासनहीनता प्रदर्शित

करने पर विद्यालय द्वारा छात्रों को किसी भी समय किसी भी कक्षा से निकाला जा सकता है। 

विद्यालय स्वच्छता अभियान हेतु समर्पित है। छात्रों को विद्यालय, छात्रावास एवं संस्था परिसर को स्वच्छ रखने की जवाबदारी होगी तथा यह छात्रों की दिनचर्या का एक अंग होगा। अन्यथा की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही छात्र/पालक को मान्य होगी। 








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