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Chhattisgarh Anukampa Niyukti Latest Niyam 2024 | छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति का नया नियम

Chhattisgarh Anukampa Niyukti Latest Niyam 2024 | छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति का नया नियम

विषयः- सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति बाबत् जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश, 2013 के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ :- इस विभाग का मूल परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 14.06.2013 

सेवाकाल के दौरान दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में संदर्भित परिपत्र द्वारा एकजाई पुनरीक्षित निर्देश, 2013 जारी किए गए हैं एवं उसमें समय-समय पर आंशिक संशोधन किए गए हैं।


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Name of The Department of Chhattisgarh Anukampa Niyukti Latest Niyam 2024

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा)

मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर समस्त विभागाध्यक्ष समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर्स

2/ संदर्भित परिपत्र के निर्देश बिन्दु क्रमांक 13 में नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस कर्मियों के मामले में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विशेष प्रावधान है। बिन्दु 13 (3) में उल्लेखित वाक्यांश "विकल्प के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी" का आशय यह है किः-

"नक्सली हिंसा में शहीद सहायक उप निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के पुलिस कर्मियों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी सदस्य (महिला या पुरूष) को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा, किसी अन्य विभाग में राज्य के किसी भी जिला, संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी।"



 




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