Application for renting a government shop in Raipur 2024 | रायपुर में पांच प्रकार के सरकारी दुकान किराये पर लेने हेतु आवेदन
कृषि महाविद्यालय, रायपुर परिसर में केन्टीन के समीप 05 दुकान रिक्त है, जिसे डेयरी प्रोडक्टस, जनरल स्टोर्स, डेली निड्स, एटीएम तथा कम्प्यूटर फोटोकापी-उपकरणों के मरम्मत संबंधी व्यवसाय के लिए इच्छुक व्यक्ति / संस्था को किराये पर आबंटित किया जाना है। आवेदन का प्रारूप संलग्न है। किराये की राशि एवं व्यवसाय का विवरण निम्नानुसार है :-
Name of The Department of Application for renting a government shop in Raipur 2024
कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
रायपुर (छ. ग.)
Telephone: 0771-2443520
email: dsw_igkv2011@yahoo.com
Name of Vacant Shop in Application for renting a government shop in Raipur 2024
व्यवसाय का नाम
(क) डेयरी प्रोडक्ट्स
(ख) जनरल स्टोर्स
(ग) डेली निड्स
(घ) एटीएम
(ड.) कम्प्यूटर फोटोकापी एवं संबंधित उपकरणों का मरम्मत कार्य
Last Date For Appliction of Application for renting a government shop in Raipur 2024
22.12.2023
How To Apply For Application for renting a government shop in Raipur 2024
ऑफलाइन
अतः इच्छुक व्यक्ति / संस्था दिनांक 22.12.2023 (सायं 5.00 बजे) तक निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप अपना आवेदन डाक द्वारा अथवा सीधे प्रस्तुत कर सकते है। निबंधन एवं शर्तें वेबसाईट पर उपलब्ध है। एक परिवार को एक से अधिक दुकान आबंटित नहीं किया जावेगा।
Terms And Conditions For Application for renting a government shop in Raipur 2024
किराये पर आबंटित करने के लिए निबंधन एवं शर्त निम्नानुसार है :-
1. दुकान की साईज़ के अनुसार 15/- रू. (पन्द्रह रुपये) प्रति वर्गफीट की दर से दुकान का न्यूनतम मासिक किराया राशि निश्चित किया गया है। दुकान के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर, जो आवेदक अन्य आवेदकों की तुलना में अधिक गुणवत्ता व रियायती दर पर सेवा दे सके ऐसे योग्य व्यक्ति का चयन किया जावेगा, जिस पर अन्य आवेदकों को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।
2. दुकान मात्र 03 वर्ष के लिए किराये पर दी जायेगी एवं प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत किराये में वृद्धि की जावेगीयह अवधि कुशलतापूर्वक व्यतीत होने पर आगामी 01 वर्ष के लिए समिति एवं दुकानदार की सहमति पर 10 प्रतिशत वृध्दि करते हुए किराये का नवीनीकरण आगामी 01 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
3. दुकान आबंटन के पूर्व दुकान अधिग्रहित करने वाले व्यक्ति को अमानत राशि के रूप में निर्धारित 03 माह की किराये की राशि अग्रिम जमा करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगासाथ ही मासिक किराये की राशि प्रतिमाह (अग्रिम रुप से) 10 तारीख तक नियमित जमा करना होगादुकानदार द्वारा दुकान खाली करने अथवा विश्वविद्यालय द्वारा खाली कराने की स्थिति में ही उक्त अमानत की राशि दुकानदार को लौटायी जावेगी अथवा समायोजित किया जा सकेगा
4. दुकान का आबंटन प्राप्तकर्ता को किरायेदारी हेतु रू. 50/- के गैर न्यायिक स्टॉप पेपर में अनुबंध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में निष्पादित करना होगा
5. किरायेदार दुकान का नामांतरण/ हस्तांतरण, विक्रय, उपहार या किसी अन्य कारण से करना चाहता है तो वह मान्य नहीं होगा। यदि ऐसा किया जाना पाया जाता है तो तत्काल आबंटन निरस्त कर दुकान खाली करायी जाएगी तथा अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
6. एक फर्म या एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान किसी भी दशा में आबंटित नहीं किया जावेगा। यदि एक ही व्यक्ति द्वारा भ्रामक जानकारी देकर एक से अधिक दुकान लिया जाना पाया जाता है तो उन्हे आबंटित की गयी सभी दुकान निरस्त की जावेगी एवं जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी
7. दुकानदार को आबंटित दुकान जिस अवस्था में सौंपी जा रही है, उसी हालत में किराया अवधि समाप्त होने के पश्चात् अथवा इससे पूर्व जैसी भी परिस्थिति हो "जैसा है उसी स्थिति में वापस करना होगाकिरायेदार दुकान के स्वरूप तथा निर्माण में उसमें समाविष्ट स्थान तथा दी गई सुविधाओं में मौलिक परिवर्तन लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा
Application for renting a government shop in Raipur 2024 | रायपुर में पांच प्रकार के सरकारी दुकान किराये पर लेने हेतु आवेदन, raipur me kiraye ki dukan
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