POLICE VIBHAG CONSTABLE DOG TEAM RECRUITMENT 2023 | पुलिस विभाग में आरक्षक श्वान दल में रिक्त पदों पर भर्ती
छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक एफ 2-04 / 2023 / दो - गृह / रापुसे नया रायपुर, दिनांक 21.08.2023 के माध्यम से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल अन्तर्गत आरक्षक ( श्वान दल) के कुल - 05 ( तकनीकी पद) रिक्त पदों को भरने की सहमति प्रदान की गई हैउक्त पत्र के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की वाहिनियों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के इच्छुक पात्र पुरूष उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट www.cgpolice.gov.in पर दिनांक 20/10/2023 से ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-
POLICE VIBHAG CONSTABLE DOG TEAM RECRUITMENT 2023 | पुलिस विभाग में आरक्षक श्वान दल में रिक्त पदों पर भर्ती
विभाग
पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ सेक्टर-19,
नवा रायपुर, अटल नगर 492002
ई-मेल- igcafphq.2011@gmail.com
फोन नं. 0771-2434959
फैक्स नं. 0771-2431009
रिक्त पदों के नाम
आरक्षक ( श्वान दल)
रिक्त पदों की संख्या
कुल पदों की संख्या - 5
अनिवार्यता / योग्यता
(10+2 ) प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेश राज्य स्थित विद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए (केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे )
अभ्यर्थियों को डॉग हेण्डलिंग / रखा-रखाव का व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव होना चाहिये
नोट:- अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं तथा अनुभव का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक हैऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा
वेतनमान
भर्ती केन्द्र :-
आवेदन पत्र, प्रमाण-पत्रों, दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोख P.S.T.शारीरिक दक्षता परीक्षा (P.E.T.)ट्रेड टेस्ट तथा लिखित परीक्षा (Trade Test & Written Exam) हेतु 7वीं वाहिनी छ.स. - बल, भिलाईजिला-दुर्ग
( 4 ) वेतनमान :- आरक्षक ( श्वान दल): :-
वेतन मैट्रिक्स लेवल- 4 (प्रारंभिक वेतन रू. 19,500 /- ) तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत देव भत्ते ।
उम्र सीमा
दिनाँक 1-1-2023 को आधार मानकर अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 वर्ष से कम एवं 28 वर्ष से अधिक न हो।
ii यदि अभ्यर्थी आरक्षित प्रवर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक 5 वर्ष तक शिथिल की जायेगी
!!! उन अभ्यर्थियों की भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी होंअथवा रह चुके हों, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, अधिकतम आयु सीमा उस सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए शिथिल की जा सकेगी
1. कोई अभ्यर्थी जो स्थाई शासकीय सेवक हो36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए
2. कोई अभ्यर्थी जो अस्थाई पद धारण कर रहा है तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा है, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिएयह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी;
3. यदि कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार में की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुज्ञा दी जावेगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
V ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकलेवह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो
vi अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपत्ति के सवर्ण पति के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
आवेदन की अंतिम तिथि
आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन आवेदन करें
नियम एवं शर्तें
1. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है
2. आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगेकिसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डॉक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिएपरीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे ये निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते होंअभ्यर्थी को प्रदेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता विभाग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई हैदस्तोवेजों की जांच, शारीरिक नापजोखा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, ट्रेड टेस्ट तथा लिखित [प्रायोगिक परीक्षा एवं ट्रेड से संबंधित लिखित परीक्षा ] हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही विभाग पात्रता शर्तों की जांच करता है एवं तदानुसार ही नियुक्ति हेतु अर्ह माने जायेंगे
4. अनुशासन एवं नियंत्रण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अध्यधीन होंगे तथा नियुक्त कर्मचारी नियोक्ता के नियंत्रण में कार्य करेंगे
5. चयनित कर्मचारी की नियमानुसार सेवायें या तो कर्मचारी द्वारा नियोक्ता अधिकारी को या नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह का वेतन भुगतान कर किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी
6. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता / अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति को होगा।
7. चयन, माननीय उच्चतम न्यायालयनई दिल्ली के S.L.P. (C) No19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी
8. भर्ती वावत् कोई भी विधि संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा
9. शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम / निर्देश मान्य होंगे जो विभाग को लागू हो
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