SHIKSHA VIBHAG JAGDALPUR DISTRICT BASTAR VACANCY : शिक्षा विभाग जगदलपुर जिला बस्तर में रिक्त पदों की सूचना
समग्र शिक्षा के तहत् समावेशी शिक्षा अंतर्गत जिला संसाधन केन्द्र, जगदलपुर के लिये निम्न मे दर्शित पद हेतु एक वर्ष के लिए नियुक्ति दिनांक से 31/03/2024 तक मानदेय पर अस्थाई रूप से नियुक्ति की जानी है नियुक्ति हेतु योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र समस्त शैक्षणिक योग्यता एवं वांछित योग्यता सहित दिनांक 06/10/2023 तक (कार्यालयीन दिवस में) में संध्या 5:30 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, संयुक्त कार्यालय भवन, कलेक्टर परिसर, जगदलपुर, जिला बस्तर में जमा करें। पदों का विवरण :-
SHIKSHA VIBHAG JAGDALPUR DISTRICT BASTAR VACANCY : शिक्षा विभाग जगदलपुर जिला बस्तर में रिक्त पदों की सूचना
विभाग
कार्यालय जिला मिशन समन्वयक
समग्र शिक्षा, जिला - बस्तर, जगदलपुर
नामा शिक्षा सबको शिक्षा,
अच्छी शिक्षा EMail-mis.baster@gmail.com,
Ph07782-221865
रिक्त पदों के नाम
फिजियोथेरेपिस्ट
रिक्त पदों की संख्या
कुल पदों की संख्या - 1
अनिवार्यता / योग्यता
1. शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से बेचलर ऑफ फिजियोथेरेपी डिग्री कोर्स ।
2. छ.ग. फिजियोथेरेपी परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है
3. पद अनुरूप शासकीय कार्य के आधार पर अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी
वेतनमान
आवेदन की अंतिम तिथि
आवेदन कैसे करें
ऑफलाइन
आवेदन को जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, संयुक्त कार्यालय भवन, कलेक्टर परिसर, जगदलपुर, जिला बस्तर में जमा करें।
नियम एवं शर्तें
1. उक्त नियुक्ति 31 मार्च 2024 तक के लिये ही होगी, उसके पश्चात् सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी
3. आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2023 की स्थिति में की जावेगी। उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाउम्र में शासन के नियमानुसार अधिकतम आयु-सीमा में छूट का प्रावधान होगा।
4. यदि अभ्यार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर- क्रीमिलेयर) का हो तो, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगाअभ्यार्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगाअभ्यार्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा विज्ञापन के तहत् दर्शित छूट (आयु / आरक्षण) का लाभ नहीं होगा।
5. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विवाहित महिला अभ्यार्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम अंकित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, एवं तद्नुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जावेगाछ.ग. सिविल सेवा ( महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के
6 उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यार्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
7. अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ग पति / पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
8. राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यार्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी
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