CHHATTISGARH TEACHERS AWARD 2023 | मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना अंतर्गत शिक्षकों को पुरस्कार योजना
विषय :- मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना अंतर्गत शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश एवं शिक्षा पुरस्कार आबंटन की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 संदर्भ :- बजट कक्ष (स्थानीय) का पत्र क्रमांक 03 / बजट / कक्ष संसूचना /01/2023-24 दिनांक 05 अप्रैल 2023
शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए योजना शुरू करने वाले विभाग
लोक शिक्षण संचालनालयछत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन प्रथम तल, खण्ड-सी,
स्कूल शिक्षा विभाग, अटल नगर, नवा रायपुर
फोन नम्बर- 0771-2331385
फैक्स नम्बर 0771-2445215
ई-मेल- cg.dpi.dir@gmai.com
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के सम्मान के लिए संचालित सरकारी योजना का नाम
मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना
शिक्षक अलंकरण हेतु अनिवार्यता / योग्यता
विषयांतर्गत माननीय मुख्यमंत्री, छ०ग० शासन द्वारा की गई घोषणा अनुसार 05 सितंबर 2016 से प्रतिवर्ष विकासखंड स्तर, जिला स्तर तथा संभाग स्तर पर "मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण" योजना के अंतर्गत शिक्षकों को पुरस्कृत किया जा रहा है।
05 सितंबर 2023 को विकासखंड स्तर पर "शिक्षा दूत" पुरस्कार दिया जायेगा, जिसके लिए प्राथमिक शाला के कक्षा 01 से 05 तक में अध्यापन कराने वाले शिक्षक ही पात्र होंगे चाहे वे किसी भी पद नाम से जाने जाते हों। जिला स्तर पर "ज्ञान दीप" पुरस्कार दिया जायेगा, जिसके लिए पूर्व माध्यमिक शाला अर्थात कक्षा 6वीं से 8वीं तक अध्यापन कराने वाले शिक्षक ही पात्र होंगे चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों। संभाग स्तर पर "शिक्षा श्री पुरस्कार दिया जायेगा, जिसके लिए कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक में अध्यापन कराने वाले शिक्षक ही पात्र होगे चाहे वे किसी पद नाम से जाने जाते हों। उक्त पुरस्कार प्रदान करने के संबंध में दिशा-निर्देश संलग्न प्रेषित है।
नियम एवं शर्तें
"शिक्षा श्री" पुरस्कार के आयोजन हेतु बजट कक्ष (स्थानीय) के संदर्भित आबंटन अनुसार प्राप्त राशि में से संलग्न पत्रक अनुसार आपके संभाग के सम्मुख दर्शाये अनुसार कुल राशि रूपये 9,00,000/- ( नौ लाख रूपये मात्र) का आवंटन स्वीकृत किया जाता है, जिले के सम्मुख दर्शाये अनुसार, कुल राशि रूपये 6183000/- ( इकसठ लाख तिरासी हजार रूपये मात्र) एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधान पाठको एंव प्राचार्यों का सम्मान करने हेतु 3,50,000 (तीन लाख पचास हजार रूपये मात्र) राशि व्यय करने के पूर्व वित्तीय एवं भंडार कय नियमों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता के नियमों का कड़ाई से पालन करें। जहां स्वीकृति / सहमति / प्रशासकीय स्वीकृति लिया जाना आवश्यक हो, वहां सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त पुरस्कार तय तिथि में ही सम्पन्न किया जावे।
CHHATTISGARH TEACHERS AWARD 2023 | मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना अंतर्गत शिक्षकों को पुरस्कार योजना, CHHATTISGARH AWARDS FOR TEACHER FOR SCHOOL
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