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CG DHAMTARI SHIKSHA VIBHAG GOVT JOBS 2023 | छत्तीसगढ़ के धमतरी में शिक्षा सेवा प्रदाता के कुल 143 पदों की वेकेंसी

CG DHAMTARI SHIKSHA VIBHAG GOVT JOBS 2023 | छत्तीसगढ़ के धमतरी में शिक्षा सेवा प्रदाता के कुल 143 पदों की वेकेंसी

शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक / हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूलों में मानदेय आधार पर शिक्षा सेवा प्रदाता के पद पर कार्य लेने बाबत् ।

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत है कि जिले में संचालित शासकीय प्राथमिक / माध्यमिक / हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर 08 माह की अवधि के लिये (अगस्त से अप्रेल 2024 तक) जिले के डी.एम.एफ मद से निश्चित मानदेय आधार पर शिक्ष सेवा प्रदाता के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था किये जाने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये जाते है:- 1. शिक्षा सेवा प्रदाता व्यवस्था :- यह व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जावेगी।


CG DHAMTARI SHIKSHA VIBHAG GOVT JOBS 2023 | छत्तीसगढ़ के धमतरी में शिक्षा सेवा प्रदाता के कुल 143 पदों की वेकेंसी

छत्तीसगढ़ में शिक्षा सेवा प्रदाता पदों की भर्ती कर रहे विभाग 

कार्यालय कलेक्टर (शिक्षा) धमतरी जिला धमतरी (छग)

छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग जिला धमतरी में निकली वेकेंसी में रिक्त पदों के नाम 

शिक्षा सेवा प्रदाता 

छत्तीसगढ़ धमतरी शिक्षा विभाग में शिक्षा सेवा प्रदाता पदों की वेकेंसी में रिक्त पदों की संख्या 

कुल पदों की संख्या  -  143

अनारक्षित  - 
अन्य पिछड़ा वर्ग  -
अनुसूचित जाति   -
अनुसूचित जनजाति   -
महिला   -
दिव्यांग   -
ईडब्ल्यूएस  -
भूतपूर्व सैनिक 


धमतरी शिक्षा विभाग भर्ती के लिए निकली वेकेंसी में रिक्त पदों के प्रवृत्ति 

संविदा 

अनिवार्यता / योग्यता 

सहायक शिक्षक हेतु 12वी परीक्षा उत्तीर्ण । शिक्षक हेतु संबंधित विषय में स्नातक उत्तीर्ण | व्याख्याता हेतु संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण । संबंधित शिक्षा सेवा प्रदाता की व्यवस्था जिले में विषय शिक्षकों की कमी एवं छात्रहित हेतु ।

वेतनमान 

10 हजार 

उम्र सीमा 

45 वर्ष 


धमतरी में शिक्षा सेवा प्रदाता पदों की निकली वेकेंसी में आवेदन की अंतिम तिथि 

18/08/2023

शिक्षा विभाग धमतरी में शिक्षा सेवा प्रदाता पदों की भर्ती के लिए निकली वेकेंसी में आवेदन कैसे करें 

ऑफलाइन 

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में डाक के माध्यम से अथवा सीधे / व्यक्तिगत रूप से संबंधित स्कूल के संस्था प्रमुख के पास दिनांक 18/08/2023 तक जमा कर सकते है। समयावधि के बाद आवेदन प्राप्त होने पर उक्त आवेदन में कोई विचार नही किया जावेगा। शिक्षा सेवा प्रदाता वाले स्कूलों की सूची विज्ञप्ति पत्र के साथ संलग्न है एवं जिले के वेवसाईट www.dhamtari.gov.in में, कार्यालय कलेक्टर, जिला शिक्षा कार्यालय, समस्त विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय, समस्त जनपद कार्यालय, संबंधित ग्राम पंचायत, संबंधित स्कूल के नोटिस बोर्ड में अवलोकन कर सकते है।


धमतरी शिक्षा विभाग भर्ती के लिए नियम एवं शर्तें 

शिक्षा सेवा प्रदाता चयन हेतु वरियता क्रमः-

शिक्षा सेवा प्रदाता सहायक शिक्षक / शिक्षक / व्याख्याता चयन मेरिट आधार पर किया जावेगा। बी.एड / डी.एड को प्राथमिकता दी जावेगी। शिक्षा सेवा प्रदाता हेतु निम्नानुसार अंक देय होंगे -

शिक्षा सेवा प्रदाता सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला हेतु कक्षा 12वी के प्राप्तांक के आधार पर होगा। शिक्षा सेवा प्रदाता शिक्षक माध्यमिक शाला हेतु 12 वी के प्राप्तांक, स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर होगा। 

शिक्षा सेवा प्रदाता व्याख्याता हाई / हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु 12वी, स्नातक, स्नातकोत्तर के प्राप्तांक के आधार पर होगा। 

बी.एड / डी.एड पर 10 प्रतिशत अंक अतिरिक्त देय होगा ।

उसी ग्राम पंचायत के निवासी होने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देय होगा।

उसी विकासखण्ड के निवासी होने पर 05 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देय होगा। 

धमतरी जिले के मूल निवासी होने पर 05 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देय होगा ।

बाहर जिले के निवासी चयन प्रक्रिया अपात्र होंगे एवं चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा।

यदि कोई अभ्यर्थी विगत वर्ष उसी स्कूल में पिछले वर्ष अध्यापन कार्य हेतु सेवा दिया हो तो (जिस स्कूल के लिये आवेदन कर रहा हो) उस अभ्यर्थी को 05 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देय होगा। इसके लिये अभ्यर्थी को संस्था प्रमुख एवं शाला विकास समिति द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही अंक देय होंगे।

इनमें से किसी भी परिस्थिति में हायर सेकेण्डरी / स्नातक/ स्नातकोत्तर में हायर सेकेण्डरी में समान अंक होने पर अधिक उम्र के आवेदकों का चयन किया जावेगा। 

शिक्षा सेवा प्रदाता मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है, अतः किसी भी प्रकार का कोई नियमानुसार नियुक्ति / पदस्थापना आदेश जारी नही किये जायेगे, अपितु चयनित होने के 'उपरांत संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण कराने के औपचारिक निर्देश विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिये जायेंगे।

यह व्यवस्था केवल 08 माह की अवधि के लिये मान्य होगा। यदि शाला मे नियमित शिक्षक की नियुक्ति / पदस्थापना होती है तो शिक्षा सेवा प्रदाता की सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी, इसके लिये पृथक से कोई आदेश नही दिया जावेगा।








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