DRIVING LICENSE NEWS : ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में 06 सेवाओं के लिए अब आरटीओ कार्यालय आने की नहीं पड़ेगी जरुरत
आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए घर बैठे या परिवहन सुविधा केंद्र में जाकर करा सकेंगे समस्त कार्य
आधार ऑथेंटिक कर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फ़ीस पटाते ही तत्काल हो जाएगा इसका ऑटो अप्रूवल
विभाग के निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग ने छत्तीसगढ़ में अब -
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने
ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन कराने
ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड ख़राब हो जाने
ड्राइविंग लाइसेंस को सरेंडर करने के लिये
ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सट्रैक्ट प्राप्त करने
परिवहन कार्यालय आने की अनिवार्यता ख़त्म कर दी है।
तकनीकी रूप से सभी समस्याओं का समाधान निकालते हुए ऐसे सभी आवेदन जो आधार सत्यापन के साथ आवेदन कर रहे हैं, उन आवेदनों का विभागीय सॉफ़्टवेयर के द्वारा स्वतः ही उसी समय तुरंत ऑटो अप्रूवल हो जायेगा। जिससे आरटीओ के किसी भी कार्य के लिए स्टाफ की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी। ऑटो अप्रूवल होते ही आवेदन करने वाले सभी आवेदक के मोबाइल में सूचना के लिए एसएमएस आ जाएगा और अगले दिन उस ड्राइविंग लाइसेंस को तुरंत ही स्पीड पोस्ट से आवेदक के दिए गए वर्तमान पते पर भेज दिया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने,
ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन कराने,
ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड ख़राब हो जाने,
ड्राइविंग लाइसेंस को सरेंडर करने के लिये
परिवहन विभाग के नये फ़ॉर्मेट में कोड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए
आधार की जानकारी को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करने के लिए लाइसेंस धारी आवेदक को आधार प्रमाणीकरण करना होगा जो आवेदक स्वयं के मोबाइल के ओटीपी के माध्यम से कर सकता है या किसी भी निकट परिवहन सुविधा केंद्र में जाकर आधुनिक तकनीक बायोमेट्रिक देकर भी कर सकता है।
यदि इस कार्य के लिए आवेदन कर रहे आवेदक का उम्र 40 वर्ष से अधिक है, तो ऐसे स्थिति में आवेदक को परिवहन विभाग से पंजीकृत एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा फॉर्म 1। में मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना जरुरी होगा।
मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की पूर्ण प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन ही होगी। इसमें किसी भी कार्य के लिए फिजिकल पेपर की आवश्यकता नहीं होती है।
0 Comments