UTTAR BASTAR KANKER VACANCY 2023 | उत्तर बस्तर कांकेर में बारहवीं एवं कंप्यूटर पास के लिए कुल 28 पदों की वेकेंसी
परियोजना स्तर पर माइक्रोवाटरशेड सचिव के कुल 28 पदों की संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 09.06.2023 तक निर्धारित की गई है । निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा । उपरोक्त विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.kanker.gov.in में देखे जा सकते है ।
विकासखण्ड कांकेर में 20 एवं विकासखण्ड दुर्गूकोंदल में 08 माइक्रो वाटरशेड है । जिला कांकेर के WDC- PMKSY 2.0 परियोजनाओं में परियोजना अवधि तक के लिए प्रत्येक माइको वाटरशेड कमेटी के सचिव हेतु 01 पद राशि रू. 5000/- (अक्षरी पांच हजार रूपये) एक मुश्त मासिक मानदेय में संविदा नियुक्ति की स्वीकृती दी गई है ।
विभाग
कार्यालय परियोजना प्रबंधक
WCDC, सह उपसंचालक
कृषि जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई
वाटरशेड परियोजना (PMKSY 2.0)
रिक्त पदों की संख्या
कुल 28 पद
रिक्त पदों के नाम
सचिव
अनिवार्यता / योग्यता
बारहवीं + कंप्यूटर ज्ञान
आवेदन की अंतिम तिथि
09.06.2023
आवेदन कैसे करें
प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड कमेटी के सचिव पद हेतु बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्य दिनांक 09.06.2023 तक कार्यालयीन समयावधि में आवेदन आमंत्रित की जाती है।
नियम एवं शर्तें
- आवेदक केवल एक ही माइको वाटरशेड (जलग्रहण समिति) की सचिव पद हेतु आवेदन करेगा। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रथम प्राप्त आवेदन को मान्य करते हुये शेष समस्त आवेदन स्वमेव निरस्त माने जावेंगे।
- अतः आवेदन में माइको वाटरशेड (जलग्रहण समिति) का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
- तैयार मेरिट सूचि से रिक्त पदों में अभ्यार्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु बुलाया जायेगा तदोपरांत चयनित / अनुमोदित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC द्वारा जारी किया जावेगा।
- वेतन :- उपरोक्त संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्तर, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नही दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नही होगी।
- मासिक एक मुश्त राशि का निर्धारण वह होगा, जो छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (CGSWMA ) द्वारा समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
- आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला / भूतपूर्व सैनिक / विकलांग अभ्यर्थी प्राप्त नही होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे।
- अवकाश की पात्रता - संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णाकित किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष के तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा।
- इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी का देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है परंतु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नही होगा।
- प्रसूति अवकाश शासन द्वारा संविदा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रसूति अवकाश की पात्रता - होगी ।
- संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात संविदा नियुक्ति की हैसियत से जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए, किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान, मृत्युलाभ एवं वित्तीय सहायता की पात्रता नही होगी।
- किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
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