NARAYANPUR COLLECTOR OFFICE VACANCY 2023 | नारायणपुर कलेक्टर ऑफिस में भृत्य एवं ड्राईवर पदों की वेकेंसी
कार्यालय आयुक्त आदिम के द्वारा कलेक्टर, ( आदिवासी विकास शाखा) नारायणपुर के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा किये जाने हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से कलेक्टर ( आदिवासी विकास शाखा) जिला नारायणपुर के पते में दिनांक 30.05.2023 सायं 5:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जावेगा।
विभाग
कार्यालय कलेक्टर,
जिला - नारायणपुर (छत्तीसगढ़)
( आदिवासी विकास शाखा )
दूरभाष (कार्यालय) 07781-252881,
(फैक्स) 299047
Email-collector.assttw.narayanpur@gmail.com
रिक्त पदों की संख्या
कुल 3 पद
रिक्त पदों के नाम
वाहन चालाक
आठवीं पास
भृत्य
पांचवी पास
आवेदन की अंतिम तिथि
12.06.2023
आवेदन कैसे करें
कलेक्टर ( आदिवासी विकास शाखा) जिला नारायणपुर के पते में दिनांक 12.06.2023 सायं 5:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।
नियम एवं शर्तें
आयु सीमा -
अधिकतम आयु सीमा में छूट जारी निर्देश लागू होगें। के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ( छ.ग. शासन ) द्वारा समय - समय पर
पात्रता की अन्य शर्ते :-
1. आवेदक का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिर्वाय है। पंजीयन विज्ञापन तिथि के पूर्व का होना चाहिए।
2. पद क्रमांक 01 के लिए कौशल परीक्षा आयोजित की जायेगी।
3. आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (शासकीय / अर्ध्दशासकीय संस्थाओं में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर), दिव्यांगता प्रमाण पत्र, इत्यादि प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. भृत्य पद हेतु 20अंक अनुभव का जोड़ा जायेगा । अनुभव प्रमाण पत्र शासकीय कार्यालय / संस्था का ही सक्षम अधिकारी (आहरण अधिकारी) द्वारा प्रदाय किया गया हो ( 1 वर्ष हेतु 4 अंक 5 वर्ष या उससे अधिक के लिए 20 अंक )।
5. यदि आवेदक विज्ञापित पदों में से एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन निर्धारित प्रारूप में पेश करना होगा तथा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जावेगा।
6. किसी भी उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
7. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी एवं संबंधित अभ्यार्थी के विरुध्द वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
8. कोई भी उम्मीदवार जिन्हें विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, तो वह नियुक्ति के लिए अपात्र होगा।
9. कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
10. शासन से भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या अतिरिक्त शर्तें / निर्देश जारी किया जाता है, तो इस विज्ञप्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों की भर्ती पर भी लागू होगा।
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