1 / आवेदन कार्यालय के गूगल फार्म के माध्यम से दिनांक 26/05/2023 समय सायं 05:00 बजे तक करना होगा। गूगल फार्म के द्वारा किया गया आवेदन ही मान्य होगा। डॉक से प्राप्त आवेदन अमान्य है।
2/ पद पूर्णतः स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति के अधीन है। इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा शासन के पद पर नियमितीकरण अथवा संविलियन का दावा नहीं किया जा सकेगा। 3 / (1) गौटिया अंजोर दास पाटले उत्कृष्ट हिन्दी / अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लालपुर (2) स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी / अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सरगांव
( 3 ) महंत जगन्नाथ दास शासकीय इंग्लिश स्कूल लोरमी (4) स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल पथरिया की समिति पृथक-पृथक है तथा प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक आरक्षण लागू होगा। आवेदकों को अपने आवेदन में किस विद्यालय हेतु आवेदन कर रहे है उसका उल्लेख करना होगा।
4/ संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
5/ संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है शासन / समिति के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय सेवा से पदच्युत की जा सकती है।
6 / अभ्यर्थी को छ.ग. राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
7/ आवेदक सुनिश्चित करें कि उनकी कक्षा 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षाएँ अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना आनिवार्य है।
8 / अंग्रेजी माध्यम के पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने पर हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थी के प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जा सकता है।
9 / चतुर्थ श्रेणी पद हेतु जिला मुंगेली के निवासी अभ्यर्थी ही मान्य किये जायेंगे।
10 / आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिये। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी उम्र में शासन के निर्धारित नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा। उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11 / छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित संविदा भर्ती नियम एफ-9-01/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 एवं संशोधित दिनांक 30 दिसम्बर 2019 नियोक्ता एवं नियुक्त कर्मचारी के लिए लागु होगा।
12 / छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित संविदा भर्ती नियम 2012 के तहत अधिसूचित अवकाश नियम नियुक्त संविदा कर्मचारी के लिये लागू होगा।
13 / संविदा भर्ती कर्मचारी छ.ग. शासन सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अधीन होंगे।
14 / संविदा कर्मचारी को संविदा अवधि में पेंशन, मृत्यु लाभ या अन्य कोई भी लाभ जो छ.ग. शासन के नियमित कर्मचारी को प्राप्त है, की पात्रता नहीं होगी।
15 / यह पद पूर्णतः अस्थायी होंगे संविदा नियुक्ति की अवधि में नियोक्ता या नियुक्त अभ्यर्थी में से किसी भी पक्ष द्वारा 01 माह का वेतन या सेवा समाप्ति की पूर्व सूचना देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। शासकीय सेवा में समान पदों पर दावे की पात्रता नही होगी।
16 / पदों की संख्या घटाई बढ़ाई अथवा पर्याप्त कारण से विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है।
17 / नियुक्ति हेतु चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
18/ अभ्यर्थी, किसी भी पद पर आवेदन के पूर्व अपनी पात्रता एवं आवेदित पद हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता का परीक्षण स्वयं कर लेवें त्रुटिपूर्ण आवेदन, आमक या गलत जानकारी के आधार पर अभ्यर्थी को भर्ती के किसी भी चरण में अपात्र घोषित किया जा सकता है केवल आवेदन कर देने मात्र से ही अभ्यर्थी का आवेदित पर पर चयन का अधिकार नहीं होगा।
19 / अपूर्ण एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
20 / भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
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