छत्तीसगढ़ श्रम विभाग न्यूज़ : छत्तीसगढ़ के शासकीय विभागों में आकस्मिक निधि वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता की घोषणा
छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-2 के कंडिका 43 में निहित प्रावधान एवं श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, श्रमायुक्त छ०ग० रायपुर के पत्र क्रंमाक आठ/न्यू.वे. / श्रआ/2023/1972 रायपुर दिनांक 24.03.2023 के द्वारा जारी निर्धारित दरो में की गई वृद्धि के समान, शासकीय विभागों में कार्यरत् आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले विभिन्न श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्तों को सम्मिलित करते हुये, दैनिक एवं मासिक वेतन दरें संपूर्ण सुकमा जिले के लिए निर्धारित किया जाता है। ये दरें दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक प्रभावशील होगी तथा नई दरें लागू होने तक इन्ही दरों पर भुगतान किया जावेगा । अर्द्धकालिन / अंशकालिन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कार्य के घण्टे (चार घण्टा / दो घण्टा) के अनुपात में देय होगा। इस आदेश के तहत् निर्धारित दरें 08 घंटे के आधार पर हैं।
2. निर्धारित दरें श्रमविभाग द्वारा निर्धारित जोन "स" हेतु लागू होगा।
3. अधिसूचित न्यूनतम वेतन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित हैं। इसलिए दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की पात्रता नही हैं।
4. यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी दशा में कम नही की जावेंगी, किंतु उनका समायोजन भविष्य में होने वाले वृद्धि से किया जावेगा।
5. जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है वह कलैण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी, मासिक मजदूरी पर नियुक्त कर्मचारी को सप्ताह के एक दिन का वेतन सहित अवकाश की पात्रता होगी।
6. जिन पदों के लिए मजदूरी अलग से स्वीकृत नही की गई है उसे दैनिक मजदूरी का भुगतान निर्धारित दर से 26 (छब्बीस) से भाग देकर गणना किया जावेगा । 7. यदि किसी संवर्ग में एक दिन का पारिश्रमिक निकाला जाना हो तो मासिक वेतन में 30 (तीस) का भाग देकर निकाला जावेगा।
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