CG ROJGAR PANJEEYAN NEW RULE 2023 | अब रोजगार पंजीयन के नवीनीकरण हेतु दो माह का मिलेगा अतिरिक्त समय
रोजगार कार्यालय छत्तीसगढ़ : अब रोजगार पंजीयन के नवीनीकरण हेतु दो माह का मिलेगा अतिरिक्त समय
सम्बंधित जिले के रोजगार कार्यालय में पंजीयन के नवीनीकरण हेतु दो माह का अतिरिक्त समय अवधि का समय दिया जा रहा है। इस जिले के जिला रोजगार अधिकारी बीआर ठाकुर ने जानकारी दी है कि बेरोजगारों के वैधता पंजीयन तिथि तीन वर्ष के लिए होती है, और यह जानकारी आवेदकों के पंजीयन पत्रक में विशेष उल्लेख रहता है।
यदि किसी भी कारण वश, व्यस्तता या काम धंधे में फंसने के कारण कोई भी आवेदक पंजीयन पत्रक में उल्लेखित नवीनीकरण माह में अपने पंजीयन का नवीनीकरण नहीं करवा पाता है तो, उसे नवीनीकरण के लिए अलग से निर्धारित माह के अतिरिक्त दो माह की ग्रेस अवधि राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियम के अनुसार दिया जायेगा ।
यदि इस रोजगार पंजीयन के सम्बन्ध में किसी आवेदक का नवीनीकरण माह माह-मार्च 2023 को उल्लेखित है तो ऐसे सभी प्रकार के आवेदक का पंजीयन ग्रेस अवधि को मिलाकर दो अतिरिक्त माह अर्थात मई 2023 तक वैध रहेगा। बेरोजगारी भत्ता के सत्यापन दल को उक्त नियम की जानकारी प्रदान करना होगा ताकि किसी भी आवेदक का बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन रोजगार पंजीयन के नवीनीकरण के अभाव में निरस्त न हो सकें ।
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