CG EMPLOYMENT OFFICE BIG NEWS | छत्तीसगढ़ रोजगार विभाग द्वारा रोजगार कार्यालय के लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी न्यूज़
विषय :- रोजगार पंजीयन के नवीनीकरण अवधि हेतु अतिरिक्त समयावधि (प्रेस पिरियड) के संबंध में।
विषयांतर्गत लेख है रोजगार पंजीयन के वैधता पंजीयन तिथि से 3 वर्ष के लिए होती है। यह जानकारी आवेदक के पंजीयन पत्रक (X-10) में उल्लेखित रहती है।
यदि कोई आवेदक पंजीयन पत्रक में उल्लेखित नवीनीकरण माह में अपने पंजीयन का नवीनीकरण नहीं करवाता है तो उसे नवीनीकरण के लिए निर्धारित माह के अतिरिक्त 2 माह की प्रेस अवधि, राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियम के अनुसार प्राप्त होती है।
उदाहरणार्थ यदि किसी आवेदक का नवीनीकरण माह मार्च 2023 को उल्लेखित है तो ऐसे आवेदक का पंजीयन ग्रेस अवधि को मिलाकर 2 अतिरिक्त माह अर्थात मई 2023 तक वैध रहेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ समस्त सत्यापन दल को उक्त नियम की जानकारी प्रदान करने का कष्ट करेंगे, जिससे कि किसी आवेदक का बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन रोजगार पंजीयन के नवीनीकरण के अभाव में निरस्त न हो सके।
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