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CG CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT VACANCY 2023 | छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिलासपुर दुर्ग में वेकेंसी

CG CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT VACANCY 2023 | छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिलासपुर दुर्ग में वेकेंसी

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 75 उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता ) नियम, 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020 के अंतर्गत छ. ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-3/2020/29-2 दिनांक 11.04.2022 के परिप्रेक्ष्य में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अधीनस्थ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम (कवर्धा) सरगुजा अंबिकापुर, जांजगीर, कोरबा, धमतरी, जगदलपुर, जशपुर, महासंमुद, कांकेर, दंतेवाड़ा से संबद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामलों में मध्यस्थता के लिए मध्यस्थों का एक पैनल गठित करने के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते है। 


CG CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT VACANCY 2023 | छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिलासपुर दुर्ग में वेकेंसी


विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 
पगारिया काम्प्लैक्स के पीछे, पंडरी, रायपुर 492001


रिक्त पदों के नाम 

न्यायिक अधिकारी

अनिवार्यता / योग्यता 

 पात्रता :-

(1) भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश;

(ii) उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश; 

(iii) उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य :

(iv) सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश या किसी राज्य की उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त सदस्य

(v) दस वर्षो से अधिक अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी

(vi) वकालत में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ के पैनलबद्ध मध्यस्थ

(viii) मध्यस्थता / सुलह में न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति

(IX) न्यूनतम पंद्रह वर्षों का अनुभव रखने वाला विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी ।

आवेदन की अंतिम तिथि 

15/06/2023

आवेदन कैसे करें

टीप :-
मध्यस्थों के नियम और शर्तें, मध्यस्थों को देय शुल्क सहित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार होगा। 

जिस भी जिला उपभोक्ता आयोग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना है आवेदन उस जिला आयोग के अध्यक्ष को संबोधित कर दिनांक 15/06/2023 शाम 5.00 बजे तक सिर्फ पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्रेषित करे, ई-मेल आई डी. कुरियर या फैक्स से प्रस्तुत आवेदन या निर्धारित तिथि एवं अवधि के पूर्व या पश्चात् प्रस्तुत या अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार अथवा कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा। 

शैक्षणिक योग्यता / जन्मतिथि तथा अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।


नियम एवं शर्तें

चयन समिति अभ्यर्थियों की उपयुक्तता, सत्यनिष्ठा के साथ-साथ प्रासंगिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए आवेदनों की जॉच, शॉर्टलिस्टिंग और अपनी सिफारिशें करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए किसी भी मानदंड को अपना सकती है।

किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा विज्ञापन निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार अध्यक्ष, छ. ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर (छ.ग.) को रहेगा। आवेदन अनुलग्नक-1 में दिये गये प्रारूप में प्रस्तुत करें, प्रारूप में प्रस्तुत नहीं होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। 







ऊपर ग्रुप लिंक फुल हो जाने पर नए लोग ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज करें  9303233188

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