CG BEROJGARI BHATTA YOJNA 2023 ONLINE REGISTRATION | छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन एवं शर्तें
छत्तीसगढ़ राज्य शासन, छत्तीसगढ़ के सभी जिले के शिक्षित बेरोजगारों को दिनांक 01.04.2023 से रूपये 2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया है।
CHHATTISGARH BEROJGARI BHATTA YOJNA KYA HAI
छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना के मापदंड आदि
1. इस छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को शुरू में एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा । यदि किसी भी व्यक्ति विशेष को एक वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है या नौकरी या किसी भी प्रकार के रोजगार नहीं मिल पाता है तो इस छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी प्रकरण में यह बेरोजगारी भत्ता योजना की अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
2. बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो ।
3. छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के 01 अप्रेल को आवेदक जो इस भत्ते के लिए आवेदन कर रहे है उनकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो।
4. बेरोजगार भत्ता के लिए आवेदन कर रहे आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी (12वीं उत्तीर्ण) शैक्षणिक योग्यता वाला हो ।
5. छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हों एवं आवेदन के वर्ष के 01 अप्रैल को हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो।
6. इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदक के आय का कोई स्त्रोत न हों एवं आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से आय रूपये 2,50,000/- वार्षिक से अधिक न हो। इस भत्ता योजना में परिवार से तात्पर्य है पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता ।
CG BEROJGARI BHATTA YOJNA RULE में बेरोजगारी भत्ते की अपात्रता शर्ते :-
CHHATTISGARH BEROJGARI BHATTA निम्नांकित मापदण्डों में आने वाले व्यक्ति योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये अपात्र होंगे:-
एक परिवार से एक ही व्यक्ति को CHHATTISGARH बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा।
आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को CENTRAL GOVERNMENT केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी KARMCHARI या ग्रुप-डी को छोड़कर अन्य KOI BHI नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा ।
CHHATTISGARH CG BEROJGARI BHATTA YOJNA लागू करने वाले विभाग
कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर
संचालनालय, रोजगार वाशक्षण इंद्रावती भवन
अटल नगर जिला-रायपुर
योजना का नाम
छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना
CHHATTISGARH BEROJGARI BHATTA YOJNA के लिए अनिवार्यता / योग्यता
CHHATTISGARH BEROJGAR BHATTA YOJNA के दौरान यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा।
पूर्व और वर्तमान मंत्रियों,
राज्य मंत्रियों और संसद
राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों
नगर निगमों के पूर्व
वर्तमान महापौर
जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष
के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
इसमें पेंशनभोगी जो 10,000 रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं के परिवार के सदस्य छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ते योजना के लिये अपात्र होंगे।
वे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते योजना के किसी भी चरण के लिये अपात्र होंगे।
अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य चाहे योग्यता रखते हो लेकिन बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
CG CHHATTISGARH BEROJGARI BHATTA YOJNA में बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की प्रक्रिया :-
छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत योजना की प्रति या भत्ता योजना की जानकारी रोजगार विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी तथा इसका प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों एवं अन्य डिजिटल सोशल मीडिया माध्यमों द्वारा भी किया जाएगा।
संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक छत्तीसगढ़ के इस बेरोजगारी भत्ते योजना के लिये पात्र है अथवा नहीं ।
पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति नजदीकी जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा जारी की जाएगी एवं उनकी ऑनलाइन आवेदन अपने निजी निकायों द्वारा की जायेगी।
जिन आवेदकों को जनपद पंचायतों / नगरीय निकायों द्वारा या अन्य संस्थानों द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग द्वारा प्रतिमाह जमा की जाएगी।
BEROJARI BHATTA YOJNA के लिए नियम एवं शर्तें
यदि बेरोजगारी भत्ता ONLINE REGISTRATION प्राप्त करने वाले को किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ते हेतु अपात्र हो जायेगा एवं उसे तत्काल संबंधित जनपद पंचायत / नगरीय निकाय को सूचित करना होगा
और तत्पश्चात् इसके लिए संबंधित जनपद पंचायत द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता योजना ONLINE REGISTRATION बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा और छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ते योजना की राशि उन्हें अंतरित करना बंद कर दिया जाएगा।
जिन लोगों को छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना ONLINE REGISTRATION की राशि स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। जिसमे कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें मनचाहा रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा।
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