पदों की संख्या परिवर्तनीय है। पदों की संख्या घट बढ़ अथवा विलोपित हो सकती है।
यदि जिले के अन्दर किसी अभ्यर्थी को पूर्व में समान वेतन, समान पद पर संविदा नियुक्ति प्राप्त हुई हो तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
व्याख्याता पद संवर्ग हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के आवेदक पात्र होंगे। शिक्षक, सहायक शिक्षक पद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्यर्थी उपस्थित हो सकते हैं किन्तु सरगुजा संभाग के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी, सरगुजा संभाग के अभ्यर्थी नहीं मिलने पर अन्य संभाग के अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा।
लेखापाल / सहायक ग्रेड 02 एवं सहायक ग्रेड-03 हेतु केवल जिला जशपुर के मूल निवासी आवेदकों को ही आवेदन करने की पात्रता होगी।
संविदा भर्ती हेतु चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य की जावेगी। विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति का निर्णय ही अंतिम व सर्वमान्य होगा। नियुक्त अभ्यर्थी पर छ.ग. संविदा भर्ती नियम 2012 के अधीन समस्त नियम व शर्ते लागू होंगे।
पद पूर्णतः अस्थाई है। संविदा नियुक्ति की अवधि में नियोक्ता या नियुक्त अभ्यर्थी में से किसी भी पक्ष द्वारा 01 माह का वेतन या सेवा समाप्ति की पूर्व सूचना देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
संविदा शिक्षक/कर्मचारियों के विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम के प्रतिकूल व गंभीर स्थिति / प्रकरण में तत्काल उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा। नियोक्ता समिति द्वारा संविदा पद पर नियुक्त समस्त अभ्यर्थियों के कार्य, व्यवहार, आचरण एवं कार्य प्रदर्शन का प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति में मूल्यांकन किया जावेगा एवं उपयुक्तता के आधार पर संविदा अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी।
अभ्यर्थी, किसी भी पद पर आवेदन के पूर्व अपनी पात्रता एवं आवेदित पद हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता का परीक्षण स्वयं कर लेवें, त्रुटिपूर्ण आवेदन, भ्रामक या गलत जानकारी के आधार पर अभ्यर्थी को भर्ती के किसी भी चरण में अपात्र घोषित किया जा सकता है, तथा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी | केवल आवेदन कर देने मात्र से ही अभ्यर्थी का आवेदित पद पर चयन का अधिकार नहीं होगा।
संविदा नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई प्रकृति की होगी एवं नियुक्त अभ्यर्थी में उल्लेखित एकमुश्त वेतन के अतिरिक्त स्थाईकरण, नियमितिकरण, संविलियन, पेंशन या अन्य कोई सेवालाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, न ही इस संबंध में कोई दावा विचारणीय होगा।
अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जावेगा तथा संबंधित अभ्यर्थी को प्रत्यक्ष साक्षात्कार परीक्षा / चयन हेतु अपात्र किया जा सकेगा