JASHPUR MALI SWEEPER FOURTH CLASS VACANCY 2023 | छत्तीसगढ़ जिला जशपुर में माली स्वीपर चतुर्थ श्रेणी की वेकेंसी
जाँच एवं कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में स्वयं का स्व-हस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर पहचान पत्र (ड्राईविंग लायसेंस / वोटर आई.डी. कार्ड / आधार कार्ड / पैन कार्ड / स्मार्ट कार्ड) एवं शैक्षणिक योग्यता व विशेष योग्यता संबंधी दस्तावेज की मूलप्रति के साथ उपस्थित रहना होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में आवश्यक जाँच एवं परीक्षण एवं परीक्षण एक से अधिक दिनों में लिया जा सकेगा।
विभाग
कार्यालय- न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जशपुर, जिला- जशपुर (छ0ग0)
रिक्त पदों की संख्या
2 पद
रिक्त पदों के नाम
1. माली
2. स्वीपर
अनिवार्यता / योग्यता
कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
अन्य योग्यता व अनुभव
सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें। यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता रखते हो तो विशेष योग्यता जैसे ड्राईवर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी मेकेनिक, कम्प्यूटर / प्रिंटर मेकेनिक इत्यादि प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें।
आवेदन की अंतिम तिथि
अन्तिम तिथि :- 27.02.2023 संध्या 05:00 बजे तक
आवेदन कैसे करें
स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन करें
कुटुम्ब न्यायालय जशपुर स्थापना के अंतर्गत के रिक्त आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी स्वीपर / माली के कुल 02 पदों पर भर्ती हेतु भारतीय नागरिकों से कुटुम्ब न्यायालय जशपुर में दिनांक 27.02.2023 के संध्या 05:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है
JASHPUR MALI SWEEPER FOURTH CLASS JOBS 2023 | छत्तीसगढ़ जिला जशपुर में माली स्वीपर चतुर्थ श्रेणी की वेकेंसी
नियम एवं शर्तें
रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन जीवित हो (कार्यरत् शासकीय सेवकों को छूट होगी।)
कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर
लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। (ब) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होगें, जिनकी आयु 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ स्थानीय / मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वह छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा एवं 5/- रूपये का डाक
टिकट लगा हुआ दो नग लिफाफा संलग्न करना होगा।
कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।
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