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CG PURANI PENSION YOJNA OPS 2023 | छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू होने का नया आदेश, जानिए क्या है इस नया आदेश में

CG PURANI PENSION YOJNA OPS 2023 | छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू होने का नया आदेश, जानिए क्या है इस नया आदेश में

विषय:- छत्तीसगढ़ में दिनांक 01 नवंबर, 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना OPS लागू करने के संबंध में जरुरी सूचना। 


संदर्भित अधिसूचना द्वारा दिनांक 1.11.2004 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर छत्तीसगढ़ शासन में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिसके नियमों के सरल क्रमांक 5, 6 एवं 7 के स्थान पर यहाँ वित्त विभाग द्वारा दिनांक 20.01.2023 द्वारा किये गये प्रतिस्थापन की अधिसूचना, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं पेंशन नियम 1976 की सूचना एवं इसकी सामान्य भविष्य निधि नियम में अकस्मात् संशोधन की सूचना की प्रति संलग्न है। 


CG PURANI PENSION YOJNA OPS 2023 | छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू होने का आदेश, जानिए क्या है इस नया आदेश में


पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले विभाग

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग

मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर


पुरानी पेंशन योजना OPS लागू करने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य शासन के पेंशन योग्य स्थापना में दिनांक 1 नवम्बर, 2004 को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जा रही है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उचित प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतदद्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सरल क्रमांक 5 के स्थान पर निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-

"5 (अ) दिनांक 31-03-2022 तक नियुक्त शासकीय सेवकों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एन.पी.एस.) में बने रहने का आप्शन आदेश के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र - एक ( नोटराईज्ड) अथवा पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। 

शासकीय सेवक के द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम एवं बदलाव होगा।

(ब) दिनांक 01-04-2022 पश्चात् नियुक्त होने वाले शासकीय कर्मचारी नियमित ही अनिवार्यतः पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे।

(स) पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवकों  को सेवानिवृत्ति तक जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण करके दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि शासकीय खाते में जमा किए जाने के पश्चात् ही शासकीय सेवक को लागू पेंशन नियम यथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के प्रावधानों के तहत पात्रता होने पर पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा। 


शासकीय सेवक को मृत्यु अवकाश नगदी, समूह बीमा योजना की राशि से, शासन को देय शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभ की राशि के विलय किए जाने की सहमति, शासकीय सेवक को देना हो सकता है।


(द) पी.एफ.आर.डी.ए. से एन.पी.एस. खाते में जमा राशि राज्य शासन के खाते में प्राप्त नहीं होने के कारण इस वर्ष पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में, उनके एन.पी.एस. खाते में जमा शासकीय अंशदान आहरण को अर्जित लाभांश की राशि, शासकीय कोष में जमा करना होगा। 


उपरोक्तानुसार जमा राशि को भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत अलग श्रेणी में रखा जाएगा एवं प्रतिवर्ष गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के 4 प्रतिशत के बराबर राशि को निवेशित की जाएगी।

पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवक दिनांक 01-04-2022 से सीजीपीएफ के मेम्बर होंगे, दिनांक 01-11-2004 से 31-03-2022 तक एन.पी.एस. खाते में जमा अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को एन. पी. एस. नियमों के अंतर्गत देय होगा । 


दिनांक 01-11-2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक के मध्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति / मृत्यु के प्रकरणों में भी, पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सरल क्रमांक 5 में दर्शित विधि अनुसार निर्धारित प्रपत्र में विकल्प देना होगा तथा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक लाभांश शासकीय कोष में जमा किया जाना होगा। 


ऐसे प्रकरण, जिनमें एन.पी.एस. के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर लिया गया है, वे भी सरल कमांक 5 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन कर, सेवक को लागू पेंशन नियम के द्वारा पेंशन की पात्रता होने पर, शासकीय सेवक पुरानी पेंशन योजना का फायदा प्राप्त कर सकते हैं।"









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