नोट :- आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय उप संचालक कृषि मुंगेली के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।
1. यह पद पूर्णतः अस्थायी है। उपरोक्त पदों पर होने वाला व्यय WDC-PMKSY 2.0 योजना से प्रतिपूर्ति योग्य होगा। योजना समाप्त होने पर यह पद स्वयंमेव समाप्त हो जावेगें। किसी भी परिस्थिति में राज्य शासन द्वारा इन पदों का व्यय भार वहन नहीं किया जावेगा।
2. आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल / स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
3. आवेदक को छ.ग. राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. उम्मीदवार को दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
6. सेवा निवृत्त अधिकारी / कर्मचारी के लिए संविदा नियुक्ति के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी तथा अन्य आवेदकों के लिए शासन के नियमानुसार आयु-सीमा लागू होंगी।
7. शासकीय / अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. आवेदन करने के पहले विज्ञापन में प्रकाशित आवश्यक शैक्षणिक एवं अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता स्वयं सुनिश्चित कर लेवें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही आवेदन करें कौशल परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदन को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।
9. उपरोक्त पदों पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर आधारित मेरिट सूची तैयार की जावेगी ।
10. उपरोक्त पद हेतु कौशल परीक्षण लिया जावेगा कौशल परीक्षा हेतु 1:5 उम्मीद्वारो को सूचित किया जावेगा।
11. चयन उपरान्त यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
12. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई अलग से सूचना नहीं दी जावेगी।
13. संविदा नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
14. पद के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि आवेदक संबंधित संस्था में कितने मासिक वेतन पर कब से कब तक कार्यरत रहा है।
15. आवेदन निर्धारित प्रपत्र में न होने / अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को अमान्य कर दिया जायेगा।