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CG ATMANAND SCHOOL MONTESSORI TEACHER VACANCY 2023 | छत्तीसगढ़ आत्मानंद स्कूल में मोंटेसरी टीचर की वेकेंसी

CG ATMANAND SCHOOL MONTESSORI TEACHER VACANCY 2023 | छत्तीसगढ़ आत्मानंद स्कूल में मोंटेसरी टीचर की वेकेंसी

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव उत्कृष्ट विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति, उ.ब. कांकेर छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, के अनुसार जिले में संचालित नवीन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय अंतागढ़, चारामा, दुर्गूकोंदल, नरहरदेव कांकेर, नरहरपुर में मॉनटेसरी शिक्षिका ( केवल महिला अभ्यर्थी हेतु) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 12/01/23, दिन- गुरु-वार को शहीद रामकुमार यादव शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर में वॉक-इन-इंटरव्यू (चल साक्षात्कार) आयोजित कि गई है। 


अभ्यर्थी दिनांक 12.101/22.समय प्रातः 8.00 बजे से आवेदन धर्म प्रविष्ट कर एवं समस्त दस्तावेजों की मूलप्रति एवं 1-1 सेट छायाप्रति लेकर दिनांक.. 12/01/23 दिन गुरुवार को शहीद रामकुमार यादव शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर में वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु उपस्थित हो सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु जिले के अधिकृत वेबसाईट www.kanker.gov.in में उपलब्ध विज्ञापन का अवलोकन किया जा सकता


टीप :- आवेदन फार्म (P.D.F) वेबसाईट में है।


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जिला कांकेर में टीचर की भर्ती कर रहे विभाग

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति जिला - उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़) पिन - 494334


रिक्त पदों की संख्या

कुल 10 पद 

छत्तीसगढ़ जिला कांकेर सेजेस आत्मानंद विद्यालय वेकेंसी में रिक्त पदों के नाम 

मोंटेसरी शिक्षिका

अनिवार्यता / योग्यता 

स्नातकोत्तर 
डीएड/डीएलएड 
नर्सरी टीचर ट्रेनिंग 
अंग्रेजी माध्यम से पढाई 

आवेदन की अंतिम तिथि 

12/01/2023

आवेदन कैसे करें

 पंजीयन, दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार स्थल :-

शहीद रामकुमार यादव शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर, नया बस स्टैण्ड के पास, कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर




CG ATMANAND SCHOOL MONTESSORI TEACHER VACANCY 2023 | छत्तीसगढ़ आत्मानंद स्कूल में मोंटेसरी टीचर की वेकेंसी



नियम एवं शर्तें

1. संविदा भर्ती हेतु चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य की जायेंगी नियुक्त अभ्यर्थी पर छ.ग. संविदा भर्ती नियम 2012 के अधीन समस्त नियम व शर्ते लागू होंगे।

2. उक्त पद पूर्णतः अस्थाई है संविदा नियुक्ति की अवधि में नियोक्ता या नियुक्त अभ्यर्थी में से किसी भी पक्ष द्वारा 03 तीन माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में 03 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

3. संविदा नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी प्रकृति की होगी एवं नियुक्त अभ्यर्थी, विज्ञापन में उल्लेखित एक मुक्त वेतन के अतिरिक्त स्थायीकरण, नियमितिकरण, संविलयन, पेंशन या कोई

अन्य लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, न ही इस संबंध में कोई दावा विचारणीय होगा। 4. संबंधित कर्मचारियों का नियुक्ति उपरान्त कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में समिति द्वारा उन्हें

पदच्युत किये जाने का अधिकार होगा। 5. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

6. अभ्यर्थी किसी भी पद पर आवेदन के पूर्व अपनी पात्रता एवं आवेदित पद हेतु बांधित न्यूनतम अर्हता का परीक्षण स्वयं कर लें, त्रुटि पूर्ण आवेदन भ्रामक या गलत जानकारी के आधार पर अभ्यर्थी भर्ती के किसी भी चरण में अपात्र घोषित किया जा सकता है। 

7. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे, अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।

8. अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की मूलप्रति यल- साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा।

9. पृथक-पृथक विद्यालयों में आवेदन करने के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य है। 10. अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन निर्धारित समय सीमा में करना अनिवार्य होगा, निर्धारित समय उपरांत पंजीयन बंद कर दिया जायेगा।


संविदा भर्ती के लिए पात्रता की शर्ते :-

1. आयुसीमा 01 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 आयु वर्ष पूर्ण न की हो। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। अभ्यर्थीयों को छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशों के अनुसार सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा।

2. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। उक्त पद में जिले के अभ्यर्थी होना अनिवार्य होगा।

3. चूंकि विज्ञापित संविदा कर्मियों का प्रदरचना क्रम जिले से स्वीकृत किया गया है एवं उनके मानदेय का भुगतान जिले DMF मद से किया जाएगा, अतः नियमानुसार नियुक्ति में जिले के अभ्यार्थी होना अनिवार्य होगा।

4. सम्पूर्ण शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी उत्तीर्ण अभ्यथी ही मान्य होगा। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में क्रमशः प्राथमिक/माध्यमिक/ हाई/ हायर के माध्यम में शिथिलिकरण किया जावेगा।










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