1. संविदा नियुक्ति छग शासन संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जायेगी।
2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे 1
3. आयु सीमा- आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में न्यून्तम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी।
आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छुट संबंधी ओदश / निर्देश नियक्ति के लिये भी लागू होंगे।
4. नियुक्ति की अवधि संविदा नियुक्ति समान्यतः एक वर्ष के लिये होगी WCDC आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का गोपनीय प्रतिवेदन द्वारा आंकलन कर सेवा वृद्धि का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि परियोजना समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
5. अवकाश की पात्रता- संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिये अनुपातिक आधार पर किया जायेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णाकित किया जायेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष के तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा।
6. अवकाश शासन द्वारा संविदा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी के लिये निर्धारित प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।
7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी की कर्मचारी द्वारा किस योजना का दरण किया गया है परन्तु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नही होगी।
8. वेतन- उपरोक्त संविदा सेवा में एकमुश्त मासिक मानदेय राशि 5000.00 रू देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महगाई भत्ता गृह भाडा भत्ता इत्यादि नही दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधिन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नही होगी।
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9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात संविदा नियुक्ति की हैसियत से जितनी अवधि तक सेवा दी गयी है उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार का पेंशन, उपादान मृत्यु लाभ एवं वित्तीय सहायता की पात्रता नही होगी।
10. इस भर्ती में आवेदन के साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये छग मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
11. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
12. डायरेक्ट सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
13 अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कमचारी को आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
14 अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियोक्ता का नियुक्ति आदेश पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा अनुभव हेतु निर्धारित अंक प्रदाय किया जाना समय नही होगा।
15. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमाक एवं दिनांक उल्लेख करना तथा स्वप्रमाणित छायप्रति आवेदन के साथ सलग्न करना अनिवार्य है।
16. अपूर्ण अस्पष्ट एव त्रुटि पूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नही दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
17. नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले किसी भी प्रकार का दबाव डलवाने वाले आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
18. उपरोक्त वांछित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें ऐसे आवेदन पर विचार नही किया जावेगा।
19. लिफाफे में आवेदित पद एवं परियोजना एवं विकास खण्ड का नाम अवश्य लिखे।
20. यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक माईक्रोवाटर शेड समिती हेतु आवेदन करना चाहता है तो
प्रत्येक माईक्रोवाटर शेड समिती के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र जमा करना होगा।
21. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा दो लिफाफा 25-25 रुपये के डाक टिकट सहित पत्र व्यवहार के लिये संलग्न किया जाना आवश्यक है।
22. किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC जिला जशपुर का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
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