1. आयु सीमा :-
(1) दिनांक 01/07/2022 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक न हो ।
(2) आरक्षित वर्ग को छ.ग. शासन के नियमानुसार आयु में छूट की पात्रता होगी। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
2. नियम व शर्ते :-
(1) नियुक्त कर्मचारी की सेवायें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं "मानव संसाधन नीति वर्ष 2019 के तहत् शासित होगी ।
(2) आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
3. चयन प्रक्रिया :-
(1) चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा ।
(2) संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिए की जायेगी। भारत सरकार की स्वीकृति अनुरूप तथा विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संविदा कर्मचारी के कार्यों का मूल्यांकन कर नियमानुसार नवीनीकरण किया जा सकेगा ।
DURG YOG SAHAYAK RECRUITMENT 2023 | जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा योग यूनानी विभाग में योग सहायक की वेकेंसी
4. आवेदन करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश :-
(1) मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आठवी उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति ।
(2) पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र इस कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि व समय पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं वे स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा ।
(3) लिफाफे के ऊपर पद का नाम "योग सहायक (संविदा) तथा कमांक एवं „ दिनांक अनिवार्यतः लिखा जाये ।
(4) आवेदन पत्र में आवेदक का हस्ताक्षर नहीं होने पर अथवा सहपत्रों पर स्वयं द्वारा बिना अभिप्रमाणित आवेदन अमान्य किया जायेगा ।
(5) जन्म तिथि के सत्यापन हेतु प्राथमिक/माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाये ।
(6) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(7) अभ्यर्थी अपना 01 नवीनतम पासपोर्ट साईज का स्व-प्रमाणित फोटो आवेदन में चस्पा करें ।
(8) चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा ।
(9) संविदा पर नियुक्ति जिला दुर्ग अंतर्गत संचालित योगा वेलनेस सेंटर्स हेतु किया जायेगा, किसी भी दशा में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी ।
(10) आवेदन पत्र में असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा साथ ही नियमानुसार आवेदक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।
( 11 ) चयन प्रकिया किसी भी समय चयन समिति द्वारा स्थगित, लंबित या निरस्त की जा सकती है।
(12) आवेदन पंजीकृत डाक द्वारा ही स्वीकार किये जायेगे ।