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CHHATTISGARH RAJYA SUCHANA AYOG VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में विभिन्न पदों की वेकेंसी

CHHATTISGARH RAJYA SUCHANA AYOG VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में विभिन्न पदों की वेकेंसी

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 एवं दिनांक 24.10.2019 को प्रकाशित "सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते) नियम, 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में नवम्बर 2022 में रिक्त होने वाले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का एक पद एवं राज्य सूचना आयुक्त का एक पद, इस प्रकार कुल दो रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु एतद् द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र प्रारूप में दिनांक: 30/09/ 2022 को कार्यालयीन समय तक आमंत्रित किये जाते है ।


 छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में माह नवम्बर 2022 में रिक्त होने वाले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का एक पद एवं राज्य सूचना आयुक्त का रिक्त होने वाले एक पद इस प्रकार कुल दो रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक भारत के नागरिकों से जो उक्त पद हेतु निर्धारित आवश्यक योग्यता एवं अनुभव धारित करते हों आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। 



CHHATTISGARH RAJYA SUCHANA AYOG VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में विभिन्न पदों की वेकेंसी



CHHATTISGARH RAJYA SUCHANA AYOG VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में विभिन्न पदों की वेकेंसी




विभाग का नाम

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर

रिक्त पदों की संख्या

कुल 2 पद 

रिक्त पदों के नाम 

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 
राज्य सूचना आयुक्त


आवेदन की अंतिम तिथि 

अंतिम तिथि दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक कार्यालयीन समय की समाप्ति के समय तक स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। डाक वितरण में होने वाले विलंब के लिए यह विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें ।


आवेदन कैसे करें 

आवेदन पत्र प्रेषित करने का पता- इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्ण एवं सुस्पष्ट जानकारी सहित सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) कक्ष क्रमांक ए.डी. 0 13 महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) 492002 के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेजे जा सकेंगे । अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नही किए जायेंगे ।


टीप:- 
(1) अपूर्ण रूप से भरे अथवा अहस्ताक्षरित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। 

(2) आवेदक लिफाफे पर स्पष्ट रूप से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त / राज्य सूचना आयुक्त के पद हेतु आवेदन पत्र अंकित किया जाये।

(3) योग्यता, ख्याति एवं सेवा आदि संबंधी जानकारी की पुष्टि हेतु संलग्न अभिलेखों की स्वयं प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियां संलग्न की जाए ।

(4) आवेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपराधिक मामला लंबित नही होना चाहिए आवेदक यदि केन्द्र या राज्य की सेवा में रहा हो तो उसके विरूद्ध कोई अपराधिक / विभागीय जांच का मामला लंबित नहीं होना चाहियें एवं आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा कभी दंडित न किया गया हो।




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आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज यदि जरुरी है 

  • 5 वीं 
  • 8 वीं 
  • 10 वीं 
  • 12 वीं 
  • स्नातक 
  • स्नातकोत्तर 
  • आधार कार्ड 
  • ड्राइविंग लाइसेंस 
  • परिचय पत्र 
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो 
  • पैन कार्ड 
  • रोजगार पंजीयन 
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • जाति सत्यापन 
  • जन्म प्रमाण पत्र 
  • अनुभव प्रमाण पत्र 
  • समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र
  • वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री


अन्य नियम एवं शर्तें

वेतन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त क्रमशः प्रतिमाह रूपये 2,25,000/- (अक्षरी रुपये दो लाख पच्चीस हजार मात्र) (नियत) वेतन प्राप्त करेगा।

यदि यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो, यथास्थिति, ऐसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के वेतन में से, उस पेंशन की. जिसके अंतर्गत पेंशन का कोई ऐसा भाग जिसे सरांशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा।

यदि यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम में या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त कर रहा है तो, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्त प्रसुविधा के समतुल्य पेंशन की रकम को कम कर दिया जाएगा ।

महंगाई भत्ता यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त राज्य सरकार में समान वेतन वाला कोई पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर समय-समय पर यथा पुनरीक्षित महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नही होंगे।








विशेष सूचना - मेरिट लिस्ट का डायरेक्ट पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दिया जायेगा।






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