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CG KORBA SHIKSHA VIBHAG TEACHER BHARTI 2022 | छत्तीसगढ़ जिला कोरबा के शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक की भर्ती

CG KORBA SHIKSHA VIBHAG TEACHER BHARTI 2022 | छत्तीसगढ़ जिला कोरबा के शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक की भर्ती

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर के तहत समावेशी शिक्षा ( 9वीं से 12वी ) हेतु विकासखंड स्तर के लिए 06 पद पर 03 माह हेतु विशेष शिक्षक (स्पेशल एजुकेटर) की नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई । उक्त स्वीकृत पदों को भरे जाने हेतु दिनांक 29.08.2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, 


CG KORBA SHIKSHA VIBHAG TEACHER BHARTI 2022 | छत्तीसगढ़ जिला कोरबा के शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक की भर्ती



विभाग का नाम

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा कोरबा जिला - कोरबा (छ.ग.)

रिक्त पदों की संख्या

कुल 6 पद 

रिक्त पदों के नाम 

विशेष शिक्षक (स्पेशल एजुकेटर)

योग्यता / अनिवार्यता 

विशेष शिक्षक (स्पेशल एजुकेटर ) हेतु न्यूनतम स्नातकोत्तर के साथ बेचलर आफ एडुकेशन (विशेष शिक्षा) में अथवा बी.एड. (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में उत्तीर्ण।

विशेष शिक्षक (स्पेशल एजुकेटर ) पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय रू. 20000/- (अक्षरी बीस हजार रू. मात्र ) प्रति माह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।



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आवेदन की अंतिम तिथि 

15/09/2022


आवेदन कैसे करें 

आवेदन निर्धारित प्रारूप में ए-4 साईज पेपर में किया जावे तथा पासपोर्ट कलर फोटो चस्पा कर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। समग्र शिक्षा जिला कार्यालय कोरबा (छ.ग.) डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

आवेदक को लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पद का नाम उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

आवेदन पत्र जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला- कोरबा (छ०ग०) के नाम से स्वयं उपस्थित होकर / पंजीकृत डाक (अवकाश दिवस को छोड़कर) माध्यम से कार्यालयीन समय पर प्रेषित किया जावें । निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज यदि जरुरी है 

  • 5 वीं 
  • 8 वीं 
  • 10 वीं 
  • 12 वीं 
  • स्नातक 
  • स्नातकोत्तर 
  • आधार कार्ड 
  • ड्राइविंग लाइसेंस 
  • परिचय पत्र 
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो 
  • पैन कार्ड 
  • रोजगार पंजीयन 
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • जाति सत्यापन 
  • जन्म प्रमाण पत्र 
  • अनुभव प्रमाण पत्र 
  • समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र
  • वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री



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अन्य नियम एवं शर्तें

उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि ०३ माह के लिए अस्थाई रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ाई जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नही कर सकेंगे।

अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितिकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पत्र नही होगा।

चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। आरक्षण / आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।

चयनित उम्मीदवार को अस्थाई नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के तुरंत ही निर्धारित अवधि में कर्तव्य में शामिल होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।

समग्र शिक्षा जिला कार्यालय कोरवा डाक में विलम्ब के लिये जिम्मेदार नही होगा जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। 

कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने / चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में विशेष शिक्षक (स्पेशल एजुकेटर) को पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन / अपील मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का

संपूर्ण अधिकारी कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।

अपूर्ण आवेदन / निर्धारित प्रारूप में गलत जानकारी को अस्वीकृत माना जायेगा। नियुक्त विशेष शिक्षक (स्पेशल एजुकेटर) को विकासखण्ड स्तर पर कार्य करना होगा।



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विशेष शिक्षक (स्पेशल एजुकेटर) का कार्य दायित्व :


विकासखंड एवं संकुलवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दिव्यांगतावार डाटा रखना।

चिन्हांकित विशेष आवश्यता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना। 

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए तैयार करना तथा उसका सम्पूर्ण रिकार्ड एकत्र कर रखना। इन बच्चों के पालको को समय-समय पर बैठक लेकर उन्मुखीकृत करना तथा बच्चों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना । 


विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शासन की योजना का लाभ दिलाना जैसे छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगता भत्ता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं सभी प्रकार के डी.बी.टी. राशि का लाभ दिलाना।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सामान्य शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना। 

विभिन्न विभागों एवं एन.जी.ओ. से सम्पर्क कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण व अन्य लाभ की व्यवस्था कराना।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना तैयार करने में शिक्षक का सहयोग करना जिससे बच्चें में कितना परिर्वत हो रहा है उसका मूल्यांकन कर सके।










विशेष सूचना - मेरिट लिस्ट का डायरेक्ट पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दिया जायेगा।






ऊपर ग्रुप लिंक फुल हो जाने पर नए लोग ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज करें  7869381522


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