CG JILA MUNGELI SHIKSHA VIBHAG VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ जिला मुंगेली स्कुल शिक्षा विभाग में वेकेंसी
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, जिला- मुंगेली (छ.ग.) के अंतर्गत भारत शासन की महत्वाकांक्षी योजना "समावेशी शिक्षा संचालित है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विकासखण्ड स्तर पर संसाधन स्त्रोत केन्द्रों के सफल संचालन एवं समावेशी शिक्षा (कक्षा 9 से 12 वीं) की गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु राशि- 20000 रूपये मानदेय प्रतिमाह की दर से कुल 03 माह के लिए स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति अस्थायी रूप से की जानी है।
(राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्रानुसार इस पद हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 22 अगस्त 2022 को अपरान्ह 5:00 बजे तक पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, जिला - मुंगेली (छ.ग.) में प्राप्त किए जाएगें। पदों की जानकारी / शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है :
CG JILA MUNGELI SHIKSHA VIBHAG VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ जिला मुंगेली स्कुल शिक्षा विभाग में वेकेंसी
विभाग का नाम
रिक्त पदों की संख्या
रिक्त पदों के नाम
योग्यता / अनिवार्यता
- स्पेशल एजुकेटर हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा बी.एड. (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में उत्तीर्ण ।
- स्थानीय बोली का ज्ञान।
- स्थानीय निवासी को प्राथमिकता।
- आयु सीमा / आरक्षण शासकीय नियमानुसार होगी।
आवेदन की अंतिम तिथि
आवेदन कैसे करें
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज यदि जरुरी है
- 5 वीं
- 8 वीं
- 10 वीं
- 12 वीं
- स्नातक
- स्नातकोत्तर
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- परिचय पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पैन कार्ड
- रोजगार पंजीयन
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जाति सत्यापन
- जन्म प्रमाण पत्र
- अनुभव प्रमाण पत्र
- समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र
- वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
अन्य नियम एवं शर्तें
- उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी।
- अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।
- अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- चयनित उम्मीदवार को जिला परियोजना समन्वयक के साथ एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
- रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है।
- एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. / महिला एवं अन्य के लिए आरक्षण प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
- चयनित उम्मीदवारों को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियति तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्रथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी
- समावेशी शिक्षा स्पेशल एजुकेटर को टी.ए. / डी.ए. की पात्रता नहीं होगी।
- SC/ST/OBC/ महिला एवं अन्य हेतु आयु सीमा में छूट शासकीय नियमानुसार ही होगा।
- कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने / चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा।
- इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन / अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
- इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय राशि 20000/- (अक्षरी बीस हजार रूपये मात्र) प्रति माह दिया
- जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नही होगा।
- समग्र शिक्षा कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, कोई आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात स्वीकृत या मान्य नहीं किया जायेगा।
- कोई भी आवेदन व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जायेगा।
- साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए कोई TA/DA देय नहीं होगा।
- आवेदक को स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा बी.एड. (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची का प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि के लिए 10 वीं का प्रमाण-पत्र तथा निवास प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ जमा करना होगा।
- समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर का कार्य दायित्व :
- विकासखण्ड एवं संकुलवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दिव्यांगतावार डाटा रखना। 2. चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना तथा उनका संपूर्ण रिकार्ड एकत्र कर रखना।
- इन बच्चों के पालकों को समय-समय पर बैठक लेकर उन्मुखीकृत करना तथा बच्चों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना जैसे- छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगता भत्ता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, एस्कार्ट ट्रांसर्पोट रीडर एलाउन्स बालिका शिष्यावृत्ति आदि।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सामान्य शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना
- विभिन्न विभागों व एनजीओ से संपर्क कर विशेष आवश्यकता वाले / बच्चों को आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण व अन्य लाभ की व्यवस्था कराना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना (IEP) तैयार करने में शिक्षक का सहयोग करना, जिससे बच्चें में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसका मूल्यांकन कर सके।
- शालाओं में पियर्स ग्रुप ( सहपाठी समूह) तैयार करना जिससे वे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद कर सके।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शालाओं में बाधा रहित वातावरण निर्मित करने में शिक्षकों को प्रोत्साहित करना एवं उनकी संकल्पनाओं का निर्णय करना
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुसार वास्तविक TLM का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना तथा नियमित कक्षा के अतिरिक्त बच्चों के समझ हेतु पृथक प्रयास करना
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना व योजना बनाकर उपाय बनाना एवं बच्चों के पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान कर उनके पालकों से सततफ संपर्क में रहना।
- शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या एवं समाधान के बारे में आवश्यक परामर्श देना तथा उनकी आवश्यकता के अनुकुल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम में उचित सुधार व सुझाव देना।
- विकासखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर आधारित चलने वाले कार्यक्रम से फीडबैक लेकर सुधारात्मक उपाय बनाना।
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