FEMALE JOBS IN CHHATTISGARH 2022 | छत्तीसगढ़ में सिर्फ महिलाओं के लिए महिला बाल विकास विभाग में वेकेंसी
वॉक इन इन्टरव्यू हेतु भर्ती सूचना
वॉक इन इन्टरव्यू दिनांक 04/08/2022 व स्थान बाल न्यायालय परिसर जशपुर
भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित "सखी" वन स्टॉप सेन्टर जशपुर में दैनिक कार्यों के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है।
इस हेतु पात्र महिला आवेदकों से दिनांक 02/08/2022 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक बाल न्यायालय, रणजीता स्टेडियम के पीछे भागलपुर रोड, जशपुरनगर (छ.ग.) 496331 में आवेदन आमंत्रित है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा। रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार है:
FEMALE JOBS IN CHHATTISGARH 2022 | छत्तीसगढ़ में सिर्फ महिलाओं के लिए महिला बाल विकास विभाग में वेकेंसी
विभाग का नाम
कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग) जिला- जशपुर (छ.ग.)
रिक्त पदों की संख्या
कुल 1 पद
रिक्त पदों के नाम
केस वर्कर
15,000/ प्रतिमाह
सेवा प्रदाता हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष
योग्यता / अनिवार्यता
किसी भी महिला के पास सामाजिक कार्य में कानून की डिग्री/स्नातकोत्तर के साथ सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/कार्यक्रम में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर काम करने का कम से कम 3 साल का अनुभव है, वह स्थानीय समुदाय का निवासी होना चाहिए ताकि स्थानीय मानव संसाधन और विशेषज्ञता हो। केंद्र के प्रभावी कामकाज के लिए उपयोग किया जाता है।
आवेदन की अंतिम तिथि
वॉक इन इन्टरव्यू दिनांक 04/08/2022
स्थान बाल न्यायालय परिसर जशपुर
आवेदन कैसे करें
दिनांक 02/08/2022 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक बाल न्यायालय, रणजीता स्टेडियम के पीछे भागलपुर रोड, जशपुरनगर (छ.ग.) 496331 में आवेदन आमंत्रित है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा।
वॉक इन इन्टरव्यू दिनांक 04/08/2022 के लिए स्थान बाल न्यायालय परिसर जशपुर में उपरोक्त तिथि को सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना हैं
FEMALE JOBS IN CHHATTISGARH 2022 | छत्तीसगढ़ में सिर्फ महिलाओं के लिए महिला बाल विकास विभाग में वेकेंसी
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज यदि जरुरी है
- 5 वीं
- 8 वीं
- 10 वीं
- 12 वीं
- स्नातक
- स्नातकोत्तर
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- परिचय पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पैन कार्ड
- रोजगार पंजीयन
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जाति सत्यापन
- जन्म प्रमाण पत्र
- अनुभव प्रमाण पत्र
- समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र
- वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
अन्य नियम एवं शर्तें
चयनित सेवा प्रदाता तथा जिला कलेक्टर / जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जशपुर के मध्य 1 वर्ष के लिए अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।
1. अनुबंध अवधि में कार्य संतोषजनक पाये जाने योजना संचालन की निरंतरता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं उपयुक्तता का आंकलन कर यह अनुबंध 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
2. सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन / भत्ते की पात्रता नहीं होगी। यात्रा पर भेजे जाने की दशा में नियमानुसार वास्तविक व्यय अथवा अनुबंध की शर्तो के अनुसार एकमुश्त राशि दी जायेगी ।
3. अनुबंध की अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का शुल्क जमा कर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
4. आयु की गणना 1 जनवरी 2022 की स्थिति में की जायेगी। आवेदक की न्यून्तम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।
5. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य की जायेगी। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने के अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।
6. केस वर्कर पद के लिए केवल महिला उम्मीद्वार का आवेदन स्वीकार किया जावेगा तथा आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
FEMALE JOBS IN CHHATTISGARH 2022 | छत्तीसगढ़ में सिर्फ महिलाओं के लिए महिला बाल विकास विभाग में वेकेंसी
7. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्व प्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।
8. अभ्यार्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी स्वप्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र शासकीय / गैर शासकीय पंजीकृत संस्था का मान्य किया जायेगा।
9. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
10. वॉक इन इन्टरव्यू में भाग लेने वाले सेवा प्रदाता को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता / व्यय भत्ता देय नहीं होगा।
11. निर्धारित तिथि के पूर्व आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
12. चयन के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
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