CGSCDRC VIBHAG VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वेकेंसी
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सदस्य (न्यायिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्यायिक सदस्य पद की रिक्तियों का विवरण
विभाग का नाम
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
रिक्त पदों की संख्या
कुल 1 पद
अनारक्षित
रिक्त पदों के नाम
राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य (न्यायिक)
योग्यता / अनिवार्यता
उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति नियुक्ति की प्रक्रिया कार्यकाल पद से त्यागपत्र और हटाना ) नियम 2020 के नियम 3 (2) के अनुसार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य पद पर नियुक्ति हेतु आवेदक की अर्हता निम्नानुसार होगी
आवेदक की न्यूनतम आयु चालीस ( 40 ) वर्ष होना चाहिए।
किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव ।
CGSCDRC VIBHAG VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वेकेंसी
आवेदन की अंतिम तिथि
आवेदन पत्र की प्राप्त होने की अंतिम तिथि 18.08.2022 कार्यालयीन समय तक
आवेदन कैसे करें
अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ 500 रू ( पांच सौ रूपये) का बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर के पक्ष में देय हो संलग्न किया जावेगा ।
अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पंडरी बस स्टैण्ड के पीछे रायपुर पिन नंबर-492001 को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा दिनांक 18.08.2022 को कार्यालयीन समय तक सीधे प्रेषित किया जायेगा।
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज यदि जरुरी है
- 5 वीं
- 8 वीं
- 10 वीं
- 12 वीं
- स्नातक
- स्नातकोत्तर
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- परिचय पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पैन कार्ड
- रोजगार पंजीयन
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जाति सत्यापन
- जन्म प्रमाण पत्र
- अनुभव प्रमाण पत्र
- समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र
- वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
CGSCDRC VIBHAG VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वेकेंसी
अन्य नियम एवं शर्तें
राज्य आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिये अनर्हता
कोई व्यक्ति राज्य आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अनर्ह होगा यदि वह -
1. ऐसे किसी अपराध जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो, के लिए अभियोजित किया गया हो और कारावास की सजा प्राप्त हो, अथवा दिवालिया घोषित किया गया हो
2. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क और सोच का घोषित किया गया हो
3. राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणधीन किसी निकाय कार्पोरेट की सेवा से हटाया गया हो अथवा निष्कासित किया गया हो, अथवा राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यों के वित्तीय अथवा अन्य लाभों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।
(4) वेतन-भत्ते -
राज्य आयोग के सदस्य का वेतन भत्ता राज्य शासन की अधिसूचना
दिनांक 08 फरवरी 2021 द्वारा अंगीकृत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला
आयोग के सदस्यों का वेतन भत्ते एवं सेवा की शर्ते) नियम 2020 की कंडिका 04 में
प्रावधान अनुसार होगा ।
(5) नियुक्ति की प्रक्रिया:- छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना ) नियम 2020 के कंडिका 6.1 के प्रावधान अनुसार उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले के सचिव एवं राज्य के मुख्य सचिव द्वारा नामांकित सदस्य की चयन समिति द्वारा तथा उपरोक्त नियम के कंडिका 6 में निहित प्रावधान अनुसार किया जावेगा ।
(6) कार्यकाल :- राज्य आयोग के सदस्य का कार्यकाल 04 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक पद पर रहेंगे ।
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