RTE ADMISSION 2022-23 | छत्तीसगढ़ में आरटीई निःशुल्क शिक्षा द्वितीय चरण के लिए आवेदन
विषय: ऑनलाईन आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अन्तर्गत वर्ष 2022-23 हेतु प्रवेश की कार्यवाही के संबंध समय-सारिणी।
विषयांन्तर्गत् लेख है कि पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में आर.टी.ई.पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन की कार्यवाही की जानी है।
पूर्व में इस कार्यालय द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया एवं ऑनलाईन पद्धति के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए है।
इस संबंध में अधिनियम के प्रावधान अन्तर्गत् नोडल अधिकारी की जानकारी क्षेत्र का निर्धारण, मान्यता संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना आरक्षित सीटों का निर्धारण प्रवेश एवं सूचना हेतु आवेदन प्राप्त करना आवेदन पत्रों की समीक्षा तथा प्रचार-प्रसार आबंटन प्रक्रिया, रिक्त सीटों की अनारक्षण एवं शुल्क की
प्रतिपूर्ति व प्रक्रिया हेतु समय-सारिणी से आप पूर्व से अवगत हैं। इस वर्ष प्रवेश के संबंध में प्रक्रिया हेतु निम्न समय-सारिणी के अन्तर्गत कार्य सम्पादित किया जाना है:
RTE ADMISSION 2022-23 | RTE ONLINE APPLICATION 2022-23
शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के भर्ती हेतु एक अभियान - शिक्षा का अधिकार कानून 2009
गरीबी रेखा के नीचे के बच्चों के भर्ती हेतु 25 प्रतिशत सीट प्राइवेट स्कूलों में रिज़र्व रखा जाता है।
- 3 से 6 साल के बच्चों का प्रवेश
- 12वीं कक्षा निःशुल्क शिक्षा ।
- निःशुल्क एडमिशन।
- निःशुल्क पुस्तक एवं कॉपी।
आवश्यक दस्तावेज
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का आधार कार्ड।
बच्चे के माता-पिता का बीपीएल राशन कार्ड/सर्वे सूची 2007 अथवा 2011 में नाम होने का प्रमाण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के माता-पिता का प्रमाण पत्र
विभाग
लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-3 प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर फोन नम्बर 0771-2331385, फैक्स नम्बर 0771-2445215. ई-मेल-cg.dpi.dir@gmail.com
समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
समस्त संयुक्त संचालक (शिक्षा संभाग) रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा छत्तीसगढ़
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़
प्रशिक्षण / प्रवेश कक्षा
RTE आरटीई एडमिशन 2022-2023
नर्सरी से पहली तक की कक्षा के लिए
आवेदन की अंतिम तिथि
प्रथम चरण स्कूल पंजीयन (आवेदन)
15 फरवरी 2022 से 15 मार्च 2022
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन
15 फरवरी 2022 से 15 मार्च 2022
छात्र पंजीयन (आवेदन )
22 मार्च 2022 से 15 मई 2022
नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच
16 मई 2022 से 31 मई 2022
लॉटरी एवं आबंटन
03 जून 2022 से 15 जून 2022
स्कूल दाखिला प्रक्रिया
16 जून 2022 से 30 जून 2022
RTE ADMISSION 2022-23 | अब आरटीई योजना के तहत बच्चों को निःशुल्क प्राइवेट स्कूल में पढ़ायें
द्वितीय चरण छात्र पंजीयन (आवेदन)
01 जुलाई 2022 से 15 जुलाई 2022
नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच
16 जुलाई 2022 से 25 जुलाई 2022
लॉटरी एवं आबंटन
27 जुलाई 2022 से 02 अगस्त 2022
स्कूल दाखिला प्रक्रिया
03 अगस्त 2022 से 14 अगस्त 2022
आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन आवेदन करें
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- परिचय पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पैन कार्ड
- रोजगार पंजीयन
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जाति सत्यापन
- जन्म प्रमाण पत्र
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के धारा 12 (1) (C) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षा में 25% सीट BPL ( गराबी रेखा के नीचे) परिवारों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, अनाथ, HIV पॉजीटिव तथा तृतीय लिंग लिए आरक्षित रखी गई है ।
जिसमें सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन (प्रथम चरण) दिनांक 17 मार्च 2022 से 15 मई 2022 तक तथा (द्वितीय चरण) दिनांक 01 जुलाई 2022 से 15 जुलाई 2022 तक होगी ।
सभी जिला के निजी शालाओं में दाखिला की प्रक्रिया को सम्पन्न करने हेतु प्राचार्यों को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त कर कार्य दायित्व सौंपा गया है।
प्रवेश हेतु इच्छुक बच्चों के माता-पिता व अभिभावक 17 मार्च 2022 से जन सेवा केन्द्र, इन्टरनेट कैफे, या किसी भी नागरिक सहयोगी संस्था, जिला शिक्षा अधिकारी / विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी / नोडल प्राचार्य के माध्यम से आवेदन ऑनलाईन http://eduportal.cg.nic.in/rte/student/studentRegistration.aspx में कर सकते है।
RTE ONLINE APPLICATION LINK 2022-23
उल्लेखनीय है कि जिला में अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रतिवर्ष छात्र-छात्राऐं निजी शालाओं में अध्ययनरत हैं। जिनकी शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है।
निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत् प्रवेश संबंधी जानकारी / मार्गदर्शन हेतु निजी शालाओं के प्राचार्यों व सहायक नोडल अधिकारियों से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।
इस वर्ष CWSN (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) बच्चों के एडमिशन के ऊपर अधिक जोर दिया जा रहा है । यदि आपके आस पास ऐसे परिवार है जो CWSN या उपरोक्त दिये गए परिवारों में आते हो तो इस योजना की जानकारी देवें ताकि इस योजना का लाभ मिल सके ।
सभी संबंधित दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा जिस वर्ग में आते हैं उससे संबंधित प्रमाण पत्र जैसे BPL सर्वे सूची या जाति प्रमाण पत्र या मेडिकल प्रमाण पत्र आदि आवेदन करने के पूर्व तैयार कर अपने पास रखें।
अधिक जानकारी के लिए जिला शिक्षा कार्यालय में शाखा लिपिक से संपर्क कर सकते हैं ।
22 मार्च से प्रारंभ वाला आदेश पीडीएफ
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